Delhi Lok Adalat 2026 | Traffic Challan Settlement | दिल्ली में 25 अक्टूबर को लोक अदालत, ट्रैफिक चालान निपटाने का आखिरी मौका! ऐसे करें टोकन डाउनलोड

Delhi Lok Adalat 2026 | Traffic Challan Settlement | दिल्ली में 25 अक्टूबर को लोक अदालत, ट्रैफिक चालान निपटाने का आखिरी मौका! ऐसे करें टोकन डाउनलोड


Delhi Traffic Challan Lok Adalat 2026: दिल्ली में वाहन चालकों के पास अपने पुराने ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने का मौका है. 25 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रही है. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के नोटिस के मुताबिक, इसमें 30 जून 2026 तक के लंबित और समझौते योग्य यानी कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों पर विचार किया जाना है. इसके लिए पहले से टोकन स्लिप डाउनलोड करना जरूरी है.

कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक, 25 अक्टूबर को राजधानी के सात जिला अदालत परिसरों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी. तीस हजारी कोर्ट में उत्तर और मध्य दिल्ली क्षेत्र के चालान निपटाए जाएंगे, पटियाला हाउस कोर्ट में नई दिल्ली क्षेत्र के चालान, कड़कड़डूमा कोर्ट में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र, रोहिणी कोर्ट में उत्तर-पश्चिम दिल्ली क्षेत्र, साकेत कोर्ट में दक्षिण दिल्ली क्षेत्र, द्वारका कोर्ट में द्वारका और आसपास का क्षेत्र और राउज एवेन्यू कोर्ट में राउज एवेन्यू न्यायालय परिसर के चालान निपटाए जाएंगे.

ट्रैफिक चालान की टोकन स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से चालान और नोटिस की स्लिप डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की है. डाउनलोड की सुविधा 24 अक्टूबर तक निर्धारित है, लेकिन तय सीमा पूरी होने पर यह पहले भी बंद हो सकती है.

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की लोक अदालत वेबसाइट पर जाएं.

टोकन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

स्टेप 2: गाड़ी का नंबर भरें

पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा दर्ज करें.

स्टेप 3: OTP से सत्यापन करें

जरूरत पड़ने पर वाहन के रजिस्ट्रेशन से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए सत्यापन पूरा करें. यदि नंबर पंजीकृत नहीं है, तो पोर्टल पर उसे अपडेट करने के निर्देश देखें.

स्टेप 4: पात्र चालान चुनें

स्क्रीन पर दिख रहे लंबित चालानों और नोटिस में से लोक अदालत के लिए पात्र चालान चुनें.

स्टेप 5: स्लिप डाउनलोड और प्रिंट करें

निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके चालान स्लिप डाउनलोड करें. उस पर लिखे कोर्ट परिसर, कोर्ट नंबर और समय को नोट कर लें.

टोकन डाउनलोड करने की सीमा कितनी है?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकते हैं. कुल सीमा 2 लाख चालान या नोटिस की है. ऐसे में देर करने पर टोकन उपलब्ध न रहने की स्थिति बन सकती है.

लोक अदालत में जाते समय कौन-कौन से दस्तावेज ले जाएं?

– डाउनलोड की गई चालान स्लिप या टोकन का प्रिंटआउट.
– वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC).
– ड्राइविंग लाइसेंस.
– पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या अन्य मान्य फोटो आईडी.
– संबंधित चालान या नोटिस का विवरण.
अपने टोकन पर दिए गए निर्देशों को प्राथमिकता दें. चालान स्लिप डाउनलोड हो जाना अपने आप में चालान के निपटारे की गारंटी नहीं है.

क्या लोक अदालत में चालान माफ हो जाएगा?

यह सवाल सबसे अहम है. लोक अदालत का उद्देश्य समझौते के जरिए विवादों का समाधान करना है. यहां पात्र चालान का निपटारा हो सकता है और मामले के मुताबिक देय राशि में राहत भी मिल सकती है. लेकिन हर चालान पूरी तरह माफ हो जाएगा, ऐसा दावा करना सही नहीं होगा. इस बार 30 जून 2026 तक के लंबित कंपाउंडेबल चालान और नोटिस निर्धारित पात्रता के अनुसार विचार के लिए लिए जाएंगे. गैरसमझौता योग्य अपराधों को लोक अदालत में निपटाया नहीं जा सकता. इसलिए वाहन चालक पहले अपने चालान की श्रेणी और पात्रता की जांच कर लें.

क्या है लोक अदालत और यहां कैसे होता है निपटारा?

लोक अदालत विवादों के समाधान का एक वैकल्पिक कानूनी मंच है. इसका मकसद अदालतों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से जल्दी निपटारा करना है. राष्ट्रीय लोक अदालत में देशभर की अदालतों में निर्धारित तारीख पर पात्र मामलों को लिया जाता है. इनमें दीवानी विवाद, समझौता योग्य आपराधिक मामले और ट्रैफिक चालान जैसे मामले शामिल हो सकते हैं. लोक अदालत के सदस्य पक्षकारों को आपसी समझौते तक पहुंचने में मदद करते हैं. वे किसी पक्ष को जबरन समझौता करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.

राष्ट्रीय लोक अदालत के 2026 के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, दिसंबर में भी एक राष्ट्रीय लोक अदालत निर्धारित है. 12 दिसंबर 2026, शनिवार को भी एक लोक अदालत लगेगा. विशेष परिस्थिति में इसे रद्द भी किया जा सकता है. इसलिए 25 अक्टूबर 2026 आपके चालान माफ कराने का बेहतर मौका है, जिसे आप अपने हाथ से नहीं जानें दें.



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