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Bhopal News: राजधानी भोपाल के कई चौराहों पर अब धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. भोपाल पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहा, रोशनपुरा और किलोल पार्क पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. अब इन जगहों पर हड़ताल, धरना और आंदोलन नहीं होंगे.
भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. (सांकेतिक तस्वीर)
रिपोर्ट- शिवकांत आचार्य, भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिल्ली के जंतर-मंतर की तर्ज पर कई प्रमुख चौराहों पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. भोपाल के रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक चौराहा और किलोल पार्क पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है. पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. अब रोशनपुरा चौराहे पर हड़ताल, धरना और आंदोलन नहीं होंगे. प्रदर्शन के साथ पुतला दहन कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. शहर के प्रमुख मार्ग पर यातायात बाधित होने के चलते यह फैसला लिया गया है.
भोपाल पुलिस ने राजभवन, एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल जाने वाले मार्ग की अहमियत को देखते हुए इन चौराहों पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है. पुलिस का मकसद चौराहों पर प्रदर्शन से आम लोगों को होने वाली परेशानी रोकना है. एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध आवाजाही मिलेगी. भोपाल पुलिस का आदेश लागू होते ही रोशनपुरा चौराहा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. फिलहाल यह आदेश जारी होने की तारीख से आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा.
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर लगाई रोक
गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल के रूप में मिली मान्यता को खत्म कर दिया था. विपक्षी राजनैतिक दल और कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांग रही थी. अब दिल्ली में आधिकारिक तौर पर तीन धरना प्रदर्शन स्थल तय किए गए हैं. इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD ग्राउंड शामिल हैं. दिल्ली में प्रदर्शन कर सरकार के समक्ष अपनी बात रखने के लिए सबसे चर्चित स्थल जंतर-मंतर ही रहा है. करीब तीन दशक से यह दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की पहचान बना हुआ था.
IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हाईकोर्ट
भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति को अस्वीकार किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा एक अक्टूबर को जारी उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें IYC के प्रस्तावित शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया गया था. यह याचिका IYC लीगल डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन एडवोकेट रूपेश सिंह भदौरिया द्वारा दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि पुलिस शांतिपूर्ण सभा को विनियमित करने की शक्ति को उसे प्रतिबंधित करने की शक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकती, जब तक कि प्रत्येक मामले में परिस्थितियों का व्यक्तिगत और आनुपातिक आकलन न किया गया हो.