Last Updated:
Rajasthan Panchayat Chunav Liquor Sale Ban: राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर सख्ती रहेगी. जयपुर जिले में जिला परिषद, पंचायत समिति और पंच-सरपंच चुनाव के लिए चार चरणों में सूखा दिवस घोषित किया गया है. मतदान से एक दिन पहले शाम 6 बजे से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू होगा. जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में मतदान के दिन शाम 6 बजे तक पाबंदी रहेगी, जबकि पंच-सरपंच चुनाव में मतगणना समाप्त होने तक शराब नहीं बेची जा सकेगी. निर्वाचन क्षेत्रों के पांच किलोमीटर के दायरे में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने निर्देश जारी कर निर्धारित समय में नियमों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है. 20 नवंबर को मतगणना के दिन भी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा.
जयपुर जिले में जिला परिषद, पंचायत समिति और पंच-सरपंच चुनाव के लिए चार चरणों में सूखा दिवस घोषित किया गया है
जयपुर. राजस्थान में पंचायत चुनाव को देखते हुए जयपुर जिले में चार चरणों में सूखा दिवस घोषित किया गया है. जिला परिषद, पंचायत समिति और पंच-सरपंच चुनाव के दौरान निर्धारित अवधि में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. यह पाबंदी केवल मतदान वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में भी लागू होगी. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए यह निर्णय लिया है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक चरण में मतदान से पहले शाम 6 बजे से सूखा दिवस लागू हो जाएगा.
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के मामले में मतदान वाले दिन शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. वहीं, पंच और सरपंच चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मतगणना समाप्त होने तक शराब बिक्री पर रोक लागू रहेगी. इसके अलावा 20 नवंबर को मतगणना के दिन भी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा. ऐसे में शराब की दुकान संचालकों को निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखना होगा. प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, प्रतिबंधित अवधि में नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
चार चरणों में इस अवधि तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें
पंच-सरपंच चुनाव में मतगणना तक लागू रहेगी पाबंदी
पंच और सरपंच पदों के चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध की अवधि मतदान के साथ-साथ मतगणना की प्रक्रिया से भी जुड़ी रहेगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 22 और 28 अक्टूबर तथा 3 और 14 नवंबर को होने वाले पंच-सरपंच चुनाव के संबंधित क्षेत्रों में मतगणना समाप्त होने तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. इसके अतिरिक्त 20 नवंबर को मतगणना के दिन भी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस लागू किया जाएगा.
पांच किलोमीटर के दायरे में भी नहीं बिकेगी शराब
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक की ओर से जारी निर्देशों के तहत सूखा दिवस का दायरा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के आसपास के इलाकों तक भी रहेगा. मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि को रोकना है. शराब की बिक्री पर प्रतिबंध निर्धारित समय और क्षेत्र के अनुसार लागू होगा. ऐसे में शराब कारोबारियों को चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक दुकानों को बंद रखने और प्रशासन के निर्देशों की पालना करनी होगी.