Blue Drum Case : अब हाईकोर्ट जाएंगे सौरभ के हत्यारे, क्या टल जाएगी मुस्कान-साहिल की फांसी की सजा? 

Blue Drum Case : अब हाईकोर्ट जाएंगे सौरभ के हत्यारे, क्या टल जाएगी मुस्कान-साहिल की फांसी की सजा? 


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Meerut Saurabh Rajput Murder Case : मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड यानी नीला ड्रम केस में अदालत ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. अदालत का फैसला सुनते ही मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला भावुक हो गए थे. अब दोनों हाईकोर्ट जा सकते हैं. 

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मुस्कान-साहिल हाईकोर्ट जाएंगे.

मेरठ : ब्लू ड्रम केस… ये नाम ही सुनकर डर लगने जाता है. मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है. वो भी इतनी बेरहमी से. हालांकि, सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और बीवी के बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को अब फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा. क्या वाकई मुस्कान-साहिल को फांसी मिलने वाली है या फिर बचने का तरीका ढूंढ निकालेंगे. दरअसल, सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद यानी 15 अक्टूबर मुस्कान ने जेल अधीक्षक से हाईकोर्ट जाने के प्रोसेस के बारे में पूछा. इससे साफ है कि अब मुस्कान सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी.

बेटी को सीने से चिपकाए रोती रही

सौरभ हत्याकांड में मृत्युदंड पाने वाली मुस्कान ने हाईकोर्ट में अपील की तैयारी शुरू कर दी है. कोर्ट ने बुधवार को हत्या के दोषी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सजा सुनाई थी. जेल सूत्रों के अनुसार बुधवार को सजा सुनाए जाने के बाद रात को मुस्कान अपनी 11 माह की बेटी राधा को सीने से लगाकर रोती रही. गुरुवार सुबह मुस्कान उठी और नाश्ता किया. इसके बाद वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के पास पहुंची और हाईकोर्ट में अपील करने का रास्ता पूछा. पूरी प्रक्रिया बताने की मांग कर कानूनी मदद मांगी.

घरवालों ने छोड़ा साथ

दूसरी ओर, मुस्कान के परिजनों ने उससे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुस्कान को उसके जुर्म की सजा मिली है. वहीं, सौरभ के परिजनों ने भी कहा कि वे दोनों का पीछा सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ने वाले. वहीं जेल प्रशासन शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट को पत्र भेजकर सजा के आदेश की कॉपी मांगेगा. सजा के खिलाफ एक माह के अंदर हाईकोर्ट में अपील करना जरूरी होता है.

सौरभ राजपूत हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन

  • 24 फरवरी 2025: सौरभ राजपूत लंदन से नौकरी छोड़कर मेरठ स्थित अपने घर लौटा
  • 3 मार्च 2025: पुलिस जांच के अनुसार, इसी अवधि में सौरभ की हत्या की गई
  • 4 मार्च 2025: शव को नीले ड्रम में छिपाने और सीमेंट से ढकने से संबंधित घटनाक्रम सामने आया
  • 18 मार्च 2025: सौरभ के भाई बबलू की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
  • 19 मार्च 2025: घर से नीला ड्रम काटकर शव बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया
  • 12 मई 2025: पुलिस ने अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया
  • 30 सितंबर 2026: जिला अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया
  • 14 अक्टूबर 2026: अदालत ने दोनों दोषियों की सजा पर फैसला सुनाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई

576 दिन से जेल में बंद हैं दोनों

सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला को 19 मार्च, 2025 को जेल भेजा गया था. दोनों को जेल में 576 दिन हो चुके थे. मुकदमे की सुनवाई करीब 13 महीने चली और इस दौरान कुल 126 तारीखें लगीं. अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाह पेश किए. इन्हीं गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को हत्या का दोषी करार दिया. इसके बाद बुधवार को जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सजा फांसी की सजा सुनाई.



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