Indore News: इंदौर में पैक्ड घी में बड़ा घपला, 96 में से 28 सैंपल फेल; खूब मिला हुआ है सीसा


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Indore News: इंदौर में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने जो सैंपल जमा किए. उनमें से 28 सैंपल खरे नहीं उतरे हैं और जांच में फेल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि कुछ सैंपल में सीसा तय सीमा से ज्यादा पाया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

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इंदौर में पैक्ड घी में बड़ा घपला, 96 में से 28 सैंपल फेल; खूब मिला हुआ है सीसाZoom

इंदौर में पैक्ड घी में बड़ा घपला

(रिपोर्ट-मिथिलेश गुप्ता)

Indore News: त्योहारों के बीच इंदौर में पैक्ड घी की गुणवत्ता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने जुलाई से सितंबर के बीच पैक्ड घी के 96 सैंपल लिए, जिनमें 28 सैंपल फेल पाए गए. इनमें 24 सैंपल स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और 4 सैंपल अमानक मिले हैं. सबसे गंभीर मामला घी में सीसा यानी लेड की मौजूदगी का है. असुरक्षित पाए गए 24 सैंपलों में से 16 की लेड जांच हुई. इनमें 10 सैंपलों में सीसे की मात्रा तय सीमा से कई गुना ज्यादा मिली.

कार्रवाई से पहले ही बाजार में पहुंचा घी
जांच में सीसे की मात्रा 0.10 से 0.21 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तक मिली, जबकि तय सीमा 0.02 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है. यानी कुछ सैंपलों में सीसा तय सीमा से 5 से 10.5 गुना तक ज्यादा पाया गया. इन 24 असुरक्षित सैंपलों से जुड़े करीब 17 हजार लीटर घी का स्टॉक सामने आया है. विभागीय जानकारी के मुताबिक कार्रवाई से पहले इसका करीब 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा बाजार में पहुंच चुका था. इस हिसाब से करीब 2550 से 3400 लीटर घी बाजार में पहुंचने का अनुमान है.

गुजरात और महाराष्ट्र की बताई जा रही कंपनियां
जांच का नेटवर्क इंदौर के लसूड़िया, देवास नाका, बांगड़दा, सियागंज, पालदा, लोहामंडी, मल्हारगंज और राजेंद्र नगर तक मिला है. जांच में सामने आई अधिकांश कंपनियां गुजरात और महाराष्ट्र की बताई जा रही हैं.

पकड़ा हुए घी को किया जाए नष्ट
अब खाद्य सुरक्षा विभाग यह पता लगा रहा है कि असुरक्षित घी इंदौर में किन रास्तों से पहुंचा और इसकी सप्लाई किन-किन दुकानों तक हुई. संबंधित स्टॉक पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. अपील की अवधि समाप्त होने के बाद असुरक्षित घोषित घी को नष्ट किया जाएगा.

इंदौर में बिना लाइसेंस ज्वलनशील पदार्थ के भंडारण पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सांवेर रोड की दोनों फर्मों को सील किया गया है. 34767 लीटर ज्वलनशील सॉल्वेंट जब्त किया गया है. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रशासन ने कार्रवाई की है. बिना वैध लाइसेंस और अनुमति के ज्वलनशील पदार्थ को स्टोर किया जा रहा है. सनी पेंट एंड तार और MPD इंडस्ट्रीज के परिसर पर कार्रवाई की गई है. दोनों फर्मों के प्रोपराइटर और पार्टनर्स के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है. कलेक्टर शिवम वर्मा को जनसुनवाई में शिकायत मिली थी.



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