UPI Refund : पैसे कटे पर नहीं हुआ UPI पेमेंट, कैसे वापस मिलेगी आपकी रकम? कहां दर्ज कराएं शिकायत

UPI Refund : पैसे कटे पर नहीं हुआ UPI पेमेंट, कैसे वापस मिलेगी आपकी रकम? कहां दर्ज कराएं शिकायत


नई दिल्‍ली. यूपीआई से पैसे भेजते समय कई बार ऐसा होता है कि बैंक खाते से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन स्क्रीन पर ‘पेमेंट फेल्‍ड’ या ‘पेंडिग’ लिखा आ जाता है. ऐसा होने पर घबराना स्वाभाविक है. कुछ लोगों को लगता है कि उनके पैसे तो गए. लेकिन, कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो घबराएं बिल्‍कुल नहीं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, ऐसे में आपको एक पैसे का नुकसान नहीं होगा और आपकी पाई-पाई आपको वापस मिलेगी. एक तय समय-सीमा के भीतर आपके खाते में आपके पैसे अपने आप क्रेडिट हो जाएंगे. अगर बैंक निर्धारित टाइम लिमिट में रकम नहीं लौटाता है तो उसे देरी पर हर्जाना देना पड़ेगा.

यूपीआई लेनदेन में रिफंड की समय-सीमा इस बात पर तय होती है कि भुगतान किसे किया गया है. अगर आपने किसी व्यक्ति या दोस्त को पैसे भेजे, आपके खाते से कट गए लेकिन उसके खाते में नहीं पहुंचे, तो बैंक को ट्रांजैक्शन की तारीख के अगले दिन यानी T+1 दिन के भीतर पैसा वापस करना पड़ेगा. अगर आपने किसी दुकानदार, मॉल या ऑनलाइन वेबसाइट पर पेमेंट किया और मर्चेंट को पैसा नहीं मिला, तो रिफंड की समय-सीमा T+5 दिन तय की गई है. यानी ट्रांजेक्‍शन की तारीख से पांच दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा.

ट्रांजैक्‍शन अटक जाए तो तुंरत करें ये काम

अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है और पैसे कट चुके हैं, तो आपको कुछ कदम उठाने चाहिए-
अगर पेमेंट न हो तो सबसे पहले गूगल पे (Google Pay), फोन पे (PhonePe), पेटीएम (Paytm) या BHIM ऐप की हिस्ट्री में जाकर स्टेटस देखें कि पेमेंट ‘Failed’ है या ‘Pending’. अगर स्टेटस पेंडिंग है, तो तुरंत दोबारा पेमेंट करने की गलती न करें, वरना खाते से दो बार पैसे कट सकते हैं.

स्क्रीनशॉट लें: ट्रांजैक्शन का 12 अंकों का UPI रेफरेंस नंबर/ट्रांजैक्शन ID, तारीख, समय और बैंक से आए पैसे कटने के मैसेज का स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें. शिकायत करते वक्त यह सबसे अहम सबूत होता है.
पेमेंट ऐप में ‘Raise Dispute’ करें: जिस ऐप से पैसे भेजे हैं, उसमें उसी ट्रांजैक्शन को खोलें और ‘Help’, ‘Support’ या ‘Raise Dispute’ विकल्प पर जाएं. वहां “Money debited but not credited” का विकल्प चुनकर शिकायत दर्ज करें और टिकट/रेफरेंस नंबर नोट कर लें.

ऐप से समाधान न मिले तो बैंक का दरवाजा खटखटाएं

अगर पेमेंट ऐप में शिकायत करने के बाद भी तय समय में पैसा वापस नहीं आता है, तो बैंक से संपर्क साधे. जिस बैंक खाते से पैसे कटे हैं, उस बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या ब्रांच जाएं. उन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी और ऐप में दर्ज शिकायत का नंबर देकर स्टेटस अपडेट मांगें. साथ ही अपनी पासबुक या स्टेटमेंट जरूर चेक करते रहें.
यदि बैंक 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं करता है या मुआवजा देने से इनकार करता है, तो आप सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

रिफंड में देरी पर मिलेगा हर्जाना

RBI के नियमों के अनुसार, यदि बैंक निर्धारित समय-सीमा के भीतर आपका पैसा नहीं लौटाता है, तो बैंक को ग्राहक को प्रतिदिन ₹100 का मुआवजा देना होगा. यह मुआवजा बैंक को अपने आप खाते में भेजना होता है. अगर यह न मिले, तो बैंक के ग्रीवेंस सेल में इसकी मांग करें.



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