हाजीपुर के फेमस साहू होटल का फूड लाइसेंस निलंबित, तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत पर एक्शन

हाजीपुर के फेमस साहू होटल का फूड लाइसेंस निलंबित, तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत पर एक्शन


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Hajipur Sahu Hotel Raid : हाजीपुर का फेमस साहू होटल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है. राजेंद्र चौक स्थित होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 21 अक्टूबर को जांच की. निरीक्षण के दौरान किचन में गंदगी मिली और तैयार खाद्य पदार्थ खुले में तथा गंदे स्थान पर रखे पाए गए. खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर से होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

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राजेंद्र चौक स्थित होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 21 अक्टूबर को जांच की.

हाजीपुर. बिहार का हाजीपुर का चर्चित साहू होटल एक बार फिर चर्चा में है. राजेंद्र चौक स्थित इस होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच की. निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में गंदगी और खाद्य पदार्थों के खुले में रखे होने की बात सामने आई. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और बिना वैध लाइसेंस के संचालन पर रोक लगा दी.

दरअसल बिहार के हाजीपुर में खाद्य सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. राजेंद्र चौक स्थित मेसर्स साहू होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. होटल में तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की थी. जांच के दौरान होटल के किचन में गंदगी मिली और खाद्य पदार्थों को खुले में तथा गंदे स्थान पर रखा गया था.

साहू होटल के तड़का में कॉकरोच

दरअसल, साहू होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना को मिली थी. शिकायत के बाद 21 अक्टूबर को वैशाली जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल का निरीक्षण किया. जांच के दौरान किचन की स्थिति अस्वच्छ पाई गई. इसके अलावा तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में रखा गया था और उनका भंडारण भी साफ-सुथरे तरीके से नहीं किया गया था.

खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

अधिकारियों के मुताबिक, होटल में मिली ये अनियमितताएं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत तय स्वच्छता मानकों का उल्लंघन हैं. इसमें अनुसूची-4 और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) से जुड़े नियम भी शामिल हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर से साहू होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है. साथ ही वैध लाइसेंस के बिना होटल के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है.

खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता पर ध्यान देने की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी. विभाग ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने की अपील की है, ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिल सकें. स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और कार्रवाई का यह अभियान आगे भी जारी रहने की बात कही गई है.



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