Abhijeet Dipke Tiranga March Delhi Police Notice। जिस विपक्षी MP के घर रुके दिपके, आया उनका बयान- पुलिस को चाय पिलाकर भेजूंगा

Abhijeet Dipke Tiranga March Delhi Police Notice। जिस विपक्षी MP के घर रुके दिपके, आया उनका बयान- पुलिस को चाय पिलाकर भेजूंगा


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जिस विपक्षी MP के घर रुके दिपके, आया उनका बयान- पुलिस को चाय पिलाकर भेजूंगा

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Abhijeet Dipke Tiranga March Delhi Police Notice: दिल्ली में लहरा दो तिरंगा मार्च से पहले पुलिस ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत नोटिस जारी किया है. यह धारा पुलिस को जनता को निर्देश देने की शक्ति देती है. इस कार्रवाई पर एनसीपी (एसपी) नेता अनीश गवांडे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पुलिस मेहमान बनकर आई है, जिन्हें चाय पिलाकर आने की वजह पूछी जाएगी. वहीं, अभिजीत दिपके ने कहा कि उनकी सभाएं हमेशा शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में होती हैं.

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दिल्‍ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को नाटिस भेजा.

दिल्ली के कनॉट प्‍लेस में होने वाले ‘तिरंगा मार्च’ और घर के दरवाजे पर खाकी वर्दी की सरप्राइज एंट्री. भई, जब पुलिस अचानक मेहमान बनकर आ टपके, तो जेन जी वाइब कैसी होगी? एकदम चिल. एनसीपी (एसपी) प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास पर जब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके को नोटिस थमाने पुलिस पहुंची तो ड्रामा एकदम पीक पर था. दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस (CP) में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रोटेस्ट से पहले CJP फाउंडर अभिजीत दिपके को लीगल नोटिस सर्व किया है. अधिकारी एनसीपी (SP) प्रवक्ता अनीश गवांडे के घर पहुंचे, जहां दिपके ठहरे हुए हैं. राजधानी में धारा 163 लागू होने और NDMC की परमिशन न मिलने के कारण पुलिस ने मार्च रोकने की चेतावनी दी है. इस पर रिएक्ट करते हुए गवांडे ने कहा कि पुलिस मेहमान हैं, उन्हें चाय पिलाएंगे और तिरंगा यात्रा में जरूर हिस्सा लेंगे. उन्होंने दो टूक कहा कि रोकना सरकार की कायरता है.

पुलिस के नोटिस पर क्या बोले अनीश गवांडे

• घर पर खाकी की सरप्राइज एंट्री: एनसीपी (एसपी) प्रवक्ता अनीश गवांडे के घर पर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके रुके हुए थे, जहां आज होने वाले ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली पुलिस नोटिस देने पहुंच गई.
• “चाय पिलाकर पूछेंगे वजह”: जब पुलिस के आने की खबर मिली तब अनीश गवांडे लंच के लिए बाहर थे. उन्होंने बड़े ही कूल अंदाज में कहा कि वे घर लौटकर मेहमानों (पुलिस) को चाय पिलाएंगे और प्यार से पूछेंगे कि उनके यहां आने की असल वजह क्या है.

• तिरंगा यात्रा पर आर-पार का मूड: पुलिस सूत्रों के मुताबिक इलाके में धारा 163 लागू है और एनडीएमसी (NDMC) ने मार्च की परमिशन नहीं दी है, बावजूद इसके युवा नेताओं ने यात्रा में पूरी तरह शामिल होने का ऐलान किया है.
• सरकार पर तीखा तंज: गवांडे ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो यह सरकार की घबराहट और कायरता को साफ-साफ दिखाएगा. जो लोग ‘हर घर तिरंगा’ का नारा देते हैं, आज वही तिरंगे से डर रहे हैं.

दिपके ने पुलिस के नोटिस पवर क्‍या कहा?
अभिजीत दिपके ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सीजेपी (CJP) और उन्होंने कभी भी किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सभी सभाएं और कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे हैं, जो भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के तहत आयोजित किए जाते हैं. दिपके ने यह भी कहा कि वह भविष्य में भी पूरी तरह से संविधान का पालन करते रहेंगे और अपनी हर गतिविधि के दौरान शांति और अहिंसा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

दिल्‍ली पुलिस के नोटिस में अभिजीत दिपके के लिए क्‍या निर्देश?
दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 29 के तहत सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके को नोटिस जारी किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य जनता को निर्देश देने की शक्ति प्रदान करना है. इस धारा के अनुसार, पुलिस कमिश्नर के आदेशों के तहत इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय-समय पर मौखिक या लिखित निर्देश दे सकता है. हालांकि, ये आदेश धारा 28 के नियमों या किसी अन्य मौजूदा कानून के खिलाफ नहीं होने चाहिए. कनॉट प्लेस में प्रस्तावित तिरंगा मार्च से पहले इसी कानूनी प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गई है.



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