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एक्टर राजपाल यादव को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. चेक बाउंस केस में पैसे जमा होने के बाद कोर्ट संज्ञान लिया और आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश की. विदेश यात्रा के लिए राजपाल यादव का पासपोर्ट जारी करने का निर्देश भी दिया गया.
बॉलीवुड फिल्म स्टार राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. ये राहत उनके चेक बाउंस केस से जुड़ी है. अदालत ने मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजकर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का रास्ता खोला है. साथ ही विदेश यात्रा के लिए राजपाल यादव का पासपोर्ट जारी करने का निर्देश भी दिया. अब इस मामले में ट्रायल कोर्ट शर्तें तय करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र (Supreme Court Mediation Centre) भेज दिया है. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने गौर किया कि मामले में 1.15 करोड़ रूपये 85 लाख रुपये की दो अलग-अलग रकम रजिस्ट्री में जमा कराई गई हैं. इस तरह कुल 2 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं.
राजपाल यादव को मिलेगा पासपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने विवाद को मध्यस्थता केंद्र के पास भेजने का निर्देश दिया. इसी के साथ कोर्ट ने राजपाल यादव को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने का निर्देश भी दे दिया है.
ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों का पालन करना
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव का पासपोर्ट जारी करने का भी निर्देश दिया है, ताकि वह विदेश यात्रा कर सकें.हालांकि, विदेश यात्रा के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों का पालन करना होगा. अदालत ने मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजकर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का रास्ता खोला है.
क्या था मामला?
चेक बाउंस के मामले में दोषी और बॉलीवुड के मशहूर कमेडीयन राजपाल यादव की ओर से दायर याचिका पर 15 अक्टूबर को सुनवाई हुई , इसी मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने राजपाल यादव से कहा था –आपका बकाया तो दो करोड़ रुपए से ज्यादा है. वकील ने कहा था, संपत्ति की कीमत 30 करोड़ से ज्यादा है और हम इसकी बैंक गारंटी देने को भी तैयार है. इसपर शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि कुल बकाया 7 करोड़ से ज्यादा है.