यूट्यूबर ध्रुव राठी की फिर बढ़ी मुसीबत, 7 साल पुराने मामले में फंसे, कोर्ट से समन तक मिल गया


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यूट्यूबर ध्रुव राठी की फिर बढ़ गई मुसीबत, 8 साल पुराने मामले में समन जारी

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यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में दिल्ली की एक अदालत ने नया समन जारी किया है. भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के सदस्य विकास पांडे ने राठी के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था. मामला राठी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा है. अदालत ने जुलाई 2019 में पहली बार समन जारी किया था. अब अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित राठी के पते पर नया समन भेजने का निर्देश दिया है. शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और हाल में दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए हैं.

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वर्ष 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को नया समन जारी(फाइल फोटो)

फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी अभी भारत आए हैं. ध्रुव राठी सीजेपी के अभिजीत दिपके संग सुर में सुर मिला रहे हैं. बीते दिनों तो जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले हिरासत में भी लिए गए. अब उनके सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई है. जी हां, दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है. अबकी बार ध्रुव राठी सात साल पुराने मामले में फंसे हैं. यह मामला 2018 के मानहानि मामले से जुड़ा है. इसी में दिल्ली की अदालत ने ध्रुव राठी को नया समन जारी किया है.

दरअसल, अदालत ने कहा कि ध्रुव राठी पिछले सात वर्षों से ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में जारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए हैं. न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के सदस्य विकास पांडे की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ध्रुव राठी के खिलाफ नया समन जारी करने का अनुरोध किया गया था.

अदालत ने क्या आदेश दिया

अदालत ने 12 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, ‘उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता पिछले कई वर्षों से आरोपी नंबर एक (ध्रुव राठी) को समन तामील कराने की कोशिश कर रहा है…’ शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया कि राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए हैं.

‘समन करना जरूरी’

उन्होंने कहा कि नया समन जारी करना जरूरी है, ताकि उसे तामील कराने के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकें. न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया था. अदालत ने निर्देश दिया कि राठी को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके पते पर नया समन जारी किया जाये.

क्या है 8 साल पुराना मामला

यह मामला भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के सदस्य विकास पांडे की ओर से 2018 में दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है. विकास पांडे ने ध्रुव राठी द्वारा अपने खिलाफ यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए जाने के बाद यह मुकदमा दायर किया था.



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