मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब 40% दिव्यांगता पर जन्म से मिलेगी पेंशन, कई योजनाओं के बदले नाम


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Disability Pension New Rule : दिव्यांगजन पेंशन के पात्रता नियमों में बदलाव कर दिया गया है. केंद्रीय केबिनेट की आज हुई बैठक में न्यूनतम उम्र की बाध्यता खत्म कर दी गई है और दिव्यांगजन जन्म से ही पेंशन लेने के पात्र माने जाएंगे. इसके साथ ही अब 40 फीसदी दिव्‍यांग भी पेंशन के हकदार होंगे.

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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब 40% दिव्यांगता पर जन्म से मिलेगी पेंशनZoom

अब न्यूनतम उम्र की बाध्यता खत्म कर दी गई है.

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के सामाजिक सुरक्षा दायरे को बढ़ाते हुए पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को 2026-27 से 2030-31 तक यानी अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इस योजना के लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता में भी बदलाव किया गया है.

नए नियमों के अनुसार, अब न्यूनतम उम्र की बाध्यता खत्म कर दी गई है और दिव्यांगजन जन्म से ही पेंशन लेने के पात्र माने जाएंगे. साथ ही बेंचमार्क दिव्यांगता की सीमा को भी वर्तमान 80 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी कर दिया गया है. यह संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत किया गया है, ताकि देश के अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को बिना किसी देरी के सरकारी सुरक्षा कवच मिल सके.

पेंशन राशि में बढ़ोतरी

  • 0 से 79 वर्ष की आयु: इस वर्ग के पात्र दिव्यांगजनों को प्रति माह 375 रुपये की सहायता दी जाएगी.
  • 80 वर्ष या उससे अधिक आयु: वरिष्ठ दिव्यांगजनों को प्रति माह 625 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

दिव्यांगजनों को मिलने वाली यह सहायता अन्य श्रेणियों के मुकाबले कम से कम 25 फीसदी अधिक हो. यह योजना 100 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा फंडिड है ताकि देश के हर हिस्से में लाभार्थियों को एक समान वित्तीय मदद मिल सके.

बदले गए योजनाओं के नाम

कैबिनेट के फैसले के बाद राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है. इसी तरह इसकी उप-योजनाओं के नाम भी बदल दिए गए हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कहलाएगी. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नया नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना होगा. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना के नाम से जानी जाएगी. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना कर दिया गया है.



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