EPF Withdrawal: पीएफ से TDS छूट पाने के लिए अब नहीं चलेंगे फॉर्म 15G और 15H, भरना होगा ये वाला फॉर्म


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EPFO के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, Form 121 जमा करने के लिए सदस्य का वैध स्थायी खाता संख्या (PAN) होना अनिवार्य है. यदि सदस्य के पास वैध PAN नहीं है या वह गलत दर्ज है, तो फॉर्म 121 भरने पर भी आपको फायदा नहीं होगा.

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पीएफ से TDS छूट पाने के लिए अब नहीं चलेंगे फॉर्म 15G और 15H, आया नया फॉर्म Zoom

फॉर्म 121 केवल EPFO से TDS न काटने का अनुरोध करने का साधन है. (Image : AI)

नई दिल्‍ली. आपका भी अगर पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए ही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने टैक्स छूट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. टैक्स वर्ष 2026-27 से ईपीएफ (EPF) निकासी के समय स्रोत पर कर कटौती (TDS) से बचने के लिए बरसों से इस्तेमाल हो रहे Form 15G और Form 15H अब बंद हो चुके हैं. अब टैक्स छूट का दावा करने के लिए आपको आयकर अधिनियम, 2025 के तहत नया फॉर्म 121 जमा करना होगा.

ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्‍ट शेयर कर कहा है कि टैक्स वर्ष 2026-27 से ईपीएफ निकासी पर टीडीएस छूट पाने के लिए अब Form 15G या 15H स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसके स्थान पर पात्र सदस्यों को आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत फॉर्म 121 भरना होगा.

पहले क्या थे नियम और क्यों बदला सिस्टम?

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, लीगल फर्म King Stubb & Kasiva के पार्टनर आदित्य भट्टाचार्य के अनुसार, पहले टैक्‍सपेयर्स को अपनी उम्र और पात्रता के हिसाब से फॉर्म चुनना पड़ता था. सामान्य नागरिकों के लिए फॉर्म 15G और वरिष्ठ नागरिकों को फॉर्म 15H तय था. नए नियमों के तहत इन दोनों अलग-अलग फॉर्मों को हटाकर एक ही Form 121 लागू किया गया है, ताकि प्रक्रिया पहले से सरल और सुव्यवस्थित हो सके.

क्या है नया Form 121?

1 अप्रैल 2026 से लागू हुए नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(6) के तहत यह संयुक्त घोषणा पत्र लाया गया है. इस फॉर्म का मकसद नया टैक्स लगाना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को आसान बनाना है.यह सुविधा केवल उन पात्र निवासी भारतीय करदाताओं के लिए है, जिनकी अनुमानित कुल वार्षिक आय पर उस वित्त वर्ष में टैक्स देनदारी पूरी तरह शून्य (Nil) होती है. फॉर्म 121 भरने से आपकी EPF निकासी टैक्स-फ्री नहीं हो जाती. यह केवल EPFO से TDS न काटने का अनुरोध करने का साधन है.

वैध PAN अनिवार्य, बिना इसके नहीं मिलेगी छूट

EPFO के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, Form 121 जमा करने के लिए सदस्य का वैध स्थायी खाता संख्या (PAN) होना अनिवार्य है. यदि सदस्य के पास वैध PAN नहीं है या वह गलत दर्ज है, तो यह घोषणा अमान्य मानी जाएगी और नियमानुसार उच्च दर पर TDS काट लिया जाएगा. इसलिए फॉर्म भरने से पहले सदस्यों को अपनी पात्रता और PAN विवरण की पुष्टि कर लेनी चाहिए.



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