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यूपी एसटीएफ के प्रयागराज यूनिट में तैनात एक दारोगा ने एक मुकदमे से नाम हटाने के बदले दो गाय, एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता और फर्नीचर खरीदने की मांग की है. वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में युवक ने उसके खिलाफ का मुकदमा दर्ज किया गया है.
यूपी एसटीएफ के दारोगा के खिलाफ एफआईआर.
प्रयागराजः यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट में तैनात दारोगा के रिश्वत मांगने का एक अनूठा मामला सामने आया है. दारोगा ने एक मुकदमे से नाम निकलवाने के बदले दो अच्छी नस्ल की गाय, एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता और फर्नीचर खरीदने के लिए रूपयों की मांग की थी. आरोपी दारोगा के खिलाफ डीजीपी हरियाणा कार्यालय से 14 अगस्त 2026 को मिली अनुमति मिलने के बाद हरियाणा के हिसार में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा हरियाणा के राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिकायत और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर दर्ज किया है.
हिसार के मन्नू ने दारोगा के खिलाफ की थी शिकायत
6 अक्टूबर 2026 को दर्ज मुकदमे में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सात धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है. दरअसल हिसार जिले के ब्यानाखेड़ा खेड़ा गांव के रहने वाले मनवीर सिंह उर्फ मन्नू ने यूपी एसटीएफ के प्रयागराज यूनिट में तैनात दरोगा रणेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत की थी. आरोप लगाया था कि पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के गंगानगर जोन के नवाबगंज थाने में दर्ज एक मुकदमे में उसका नाम निकालने के बदले दरोगा ने रिश्वत मांगी.
35 हजार रुपये मांगे थे फर्नीचर के लिए
शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने इन आरोपों के समर्थन में ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट भी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा को सौंपा था. शिकायत की जांच में सामने आया कि 1 फरवरी 2026 की रिकॉर्डिंग में दरोगा ने कथित तौर पर किसी दूसरे युवक के जरिए स्कैनर भेज कर मेज और कुर्सी की खरीद के लिए 35 हजार रुपए भेजने की बात कही. इसी तारीख को दूसरी रिकॉर्डिंग में हिमांशु नाम की युवक के स्कैनर पर 10 हजार डालने की बात सामने आई. शिकायत में दो गाय मांगने का भी आरोप लगाया गया है.
दारोगा के पास भेजा था दो गाय
3 फरवरी की रिकॉर्डिंग में शिकायतकर्ता की ओर से दो गाय दारोगा के पास भेजे जाने की बात सामने आई है. वहीं 9 फरवरी की रिकॉर्डिंग में एक गाय और एक भैंस की मांग किए जाने का आरोप है. शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रयागराज के नवाबगंज थाने में 2 सितंबर 2023 को मुकदमा संख्या 339 दर्ज है. यह मुकदमा धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468 और 471 के साथ ही आबकारी अधिनियम की धाराओं में 60,63 और 72 के तहत दर्ज है.
दारोगा पर रिश्वत मांगने का आरोप
इस मुकदमे में दारोगा रणेंद्र कुमार सिंह वादी है. इसी मुकदमे से नाम निकालने के बदले रिश्वत की मांगने का आरोप है. फिलहाल इस मामले में 6 अक्टूबर को हिसार मंडल के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच डीएसपी सोमवीर सिंह को सौंपी गई है.