नेपाल बॉर्डर पर विदेशी नागरिकों के ठहरने को लेकर सख्ती, होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को अररिया एसपी की कड़ी चेतावनी


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Foreign Citizens Araria Hotel Rules: नेपाल सीमावर्ती अररिया जिले में आंतरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त हो गई है. अररिया के किसी भी होटल, गेस्ट हाउस या भाड़े के मकान में यदि कोई विदेशी नागरिक ठहरता है तो उसकी ट्रैकिंग, मूवमेंट और प्रॉपर जानकारी के लिए होटल संचालकों को फॉर्म-3 भरना अब अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पूरी खबर विस्तार से आगे पढ़िये.

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नेपाल बॉर्डर पर विदेशी नागरिकों के ठहरने को लेकर सख्ती, अररिया SP की चेतावनीZoom

अररिया एसपी जितेंद्र कुमार

अररिया. बिहार में नेपाल सीमा से सटे बिहार के अररिया जिले में विदेशी नागरिकों के ठहरने को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है. अब होटल, गेस्ट हाउस और किराये के मकान में किसी विदेशी नागरिक के ठहरने पर उसकी जानकारी निर्धारित फॉर्म में दर्ज कर ऑनलाइन भेजनी होगी. इस नियम का पालन नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. अररिया के एसपी जितेंद्र कुमार ने होटल संचालकों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था और नए नियमों की जानकारी दी.

विदेशी नागरिक ठहरा तो 24 घंटे में देनी होगी जानकारी

अररिया एसपी ने होटल संचालकों को बताया कि किसी विदेशी नागरिक के ठहरने पर उसकी पहचान, आगमन और प्रस्थान से जुड़ी जानकारी दर्ज करना जरूरी है. इसके लिए निर्धारित फॉर्म-3 यानी Form III (पुराने Form C के अनुरूप) में विवरण भरकर संबंधित पंजीकरण अधिकारी को ऑनलाइन भेजना होगा. केंद्र सरकार के आप्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) और आप्रवासन और विदेशी नागरिक नियम, 2025 (Immigration and Foreigners Rules, 2025) के तहत विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घंटे के भीतर फॉर्म जमा करना होता है. उसके जाने के बाद प्रस्थान से जुड़ी जानकारी भी निर्धारित समय में भेजनी होती है. यह नियम होटल और गेस्ट हाउस के साथ किराये के मकान, होमस्टे और अन्य निर्धारित आवासों पर भी लागू होता है.

सिर्फ होटल नहीं, किराये के मकान पर भी लागू नियम

पुलिस के मुताबिक, विदेशी नागरिक किसी होटल में ठहरता है या किसी व्यक्ति के मकान में किराये पर रहता है, तो उसकी जानकारी दर्ज करने की व्यवस्था का पालन करना होगा. इसका उद्देश्य विदेशी नागरिकों के ठहरने और यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध रखना है, ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियां जानकारी प्राप्त कर सकें. बता दें कि अररिया नेपाल से सटा सीमावर्ती जिला है. ऐसे में पुलिस विदेशी नागरिकों के ठहरने से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहती है. एसपी ने संचालकों को चेताया कि जानकारी छिपाने या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

Immigration and Foreigners Act 2025 के तहत सख्ती

यहां यह भी बता दें कि देशभर में लागू Immigration and Foreigners Act, 2025 और इससे जुड़े नियमों के तहत विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहराव और संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की व्यवस्था की गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कानून और नियमों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है. अररिया पुलिस ने होटल संचालकों से नियमों का पालन करने और विदेशी नागरिकों के ठहरने से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने को कहा है. एसपी जितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती जिले में इन प्रावधानों के अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा.



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