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FSSAI Action : खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने एक बार फिर एवरेस्ट के मसालों पर छापा मारा और जांच में उसके नमूने फेल पाए गए. खाद्य नियामक ने कंपनी को तत्काल प्रभाव से अपना प्रोडक्ट बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया है और उसकी एक इकाई का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है. खाद्य नियामक ने कहा है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट बाजार से वापस मंगाने के बाद उसकी रिपोर्ट भी जमा करनी होगी.
एवरेस्ट के जीरा पाउडर में कीटनाशक मिलने के बाद बैन कर दिया गया है.
नई दिल्ली. घर-घर के किचन की जरूरत बन चुके एवरेस्ट मसालों पर इन दिनों खाद्य नियामक की नजर टेढ़ी बनी हुई है. नियामक ने साफ आदेश दिया है कि जांच के दौरान कंपनी के जीरा पाउडर में तमाम तरह की गड़बड़ी मिली है. इसके बाद कंपनी को बाजार से सभी प्रोडक्ट वापस मंगाने का आदेश दिया है. खाद्य नियामक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी दी है. आयोग ने इस आदेश के साथ ही कंपनी का खाद्य लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है.
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जांच में असुरक्षित पाए गए एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स के पैकेटबंद जीरा पाउडर को बाजार से तत्काल वापस मंगाने का आदेश दिया है. एफएसएसएआई ने गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियों के कारण क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. एफएसएसएआई ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए देशभर में खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई जारी है.
जांच में फेल हो गया जीरे का नमूना
प्राधिकरण ने बताया कि गोवा में रिवरसाइड रिजॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से जीरा पाउडर का नमूना लिया गया था. खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में एजोक्सीस्ट्रोबिन और थायामेथोक्साम नामक कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए. इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूने को ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया और इसे बाजार से तत्काल वापस मंगाने का आदेश दे दिया.
खारिज हो गया कंपनी का दावा
नियामक ने कंपनी को रिपोर्ट के खिलाफ अपील का अवसर दिया. इसके बाद नमूना खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया. वहां भी जांच में दोनों कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए और नमूने को ‘असुरक्षित’ घोषित कर दिया गया. इसके बाद एफएसएसएआई ने संबंधित खेप के जीरा पाउडर को बाजार से तत्काल वापस मंगाने का निर्देश दिया. एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को वापस मंगाए गए उत्पाद का पूरा रिकॉर्ड रखने और इसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपने के लिए भी कहा गया है. प्राधिकरण ने खाद्य कारोबार संचालक को ऐसी घटना दोबारा न होने देने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने और उत्पाद वापस मंगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है.