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Ranchi Traffic Challan: सालों से जेब में पड़े ट्रैफिक चालान अब लोगों को ट्रैफिक कार्यालय तक खींच रहे हैं. रांची में इन दिनों ट्रैफिक कार्यालय के बाहर चालान जमा करने वालों की भीड़ दिखाई दे रही है. इनमें ऐसे वाहन मालिक भी हैं, जिनके चालान वर्षों से पेंडिंग हैं. सवाल यह है कि अचानक बढ़ी इस भीड़ की वजह क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट की हालिया सख्त टिप्पणी और पेंडिंग ट्रैफिक चालान को लेकर दिए गए निर्देशों का असर राजधानी रांची में दिखाई देने लगा है?
ट्रैफिक चालान को लेकर रांची में बढ़ी हलचल, 130 करोड़ से ज्यादा बकाया
रांची. झारखंड की राजधानी रांची ट्रैफिक कार्यालय में इन दिनों काफी गहमागहमी है. बड़ी संख्या में लोग कतार में लगकर अपने पुराने पेंडिंग चालान जमा कर रहे हैं. इनमें कई ऐसे वाहन मालिक हैं, जिनके चालान वर्षों पहले कटे थे, लेकिन अब तक उनका भुगतान नहीं किया गया था. चालान जमा करने पहुंचे अमित कुमार का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए. अगर गलती हुई है और चालान कटा है तो उसे जमा भी करना चाहिए. उनके मुताबिक, अब पुराने चालान का भुगतान कर देना ही बेहतर है.
क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर है?
पेंडिंग ट्रैफिक चालान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया तल्ख टिप्पणी के बाद देशभर में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हुई है. ऐसे में रांची ट्रैफिक कार्यालय में अचानक बढ़ी भीड़ को इससे जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, यह पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सीधा असर है, यह अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता. लेकिन इतना जरूर है कि पुराने चालान को लेकर वाहन मालिकों के बीच चिंता बढ़ी है और लोग कार्रवाई से पहले अपना बकाया निपटाने के लिए ट्रैफिक कार्यालय पहुंच रहे हैं.
रांची में 130 करोड़ से ज्यादा का चालान बकाया
रांची ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में 130 करोड़ रुपये से ज्यादा के ट्रैफिक चालान बकाया हैं. यह आंकड़ा बताता है कि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने चालान कटने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया है. पेंडिंग चालान की इतनी बड़ी रकम के बीच ट्रैफिक पुलिस अब वाहन मालिकों से अपने पुराने चालान जल्द से जल्द जमा करने की अपील कर रही है.
ट्रैफिक एसपी ने दी कार्रवाई की चेतावनी
रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने पेंडिंग चालान स्वतः जमा कर दें. उन्होंने कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में पेंडिंग चालान वाले वाहनों को लेकर सख्त कार्रवाई हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई या जब्ती की स्थिति आने से पहले ही वाहन मालिकों को अपने पुराने चालान का भुगतान कर देना चाहिए.
आगे और सख्ती की आशंका
बता दें कि पेंडिंग चालान की वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मौखिक तौर पर कई सुझाव और निर्देश सामने आए हैं. इनमें बिजली बिल के साथ ट्रैफिक चालान को जोड़कर वसूली सुनिश्चित करने की बात भी शामिल है. इसके अलावा पेंडिंग चालान वाले वाहनों की जब्ती को लेकर भी मौखिक टिप्पणी सामने आई है. देशभर में ट्रैफिक चालान के रूप में हजारों करोड़ रुपये बकाया बताए जाते हैं.