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UPPCL News: उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग लगातार चौथे महीने अपने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाला है. दरअसल, यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं को अक्टूबर में ईंधन अधिभार शुल्क के तहत बिजली बिल में 5.24 फीसदी की छूट देने का ऐलान किया है. इस आदेश से करीब 424 करोड़ रुपये का लाभ होगा.
यूपी में करोड़ों उपभोक्ताओं को बिजली विभाग देगा बड़ा लाभ.
लखनऊः उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को अक्टूबर में बड़ी राहत मिलने वाली है. उपभोक्ताओं को अक्टूबर में ईधन अधिभार शुल्क के तहत बिल में 5.24% छूट की राहत मिलेगी. UPPCL ने ईधन अधिभार शुल्क में कमी का आदेश जारी किया है.
424 करोड़ रुपये की मिलेगी छूट
बिजली उपभोक्ताओं को करीब 424 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा. बता दें कि लगातार चौथे माह बिजली उपभोक्ताओं को ईधन अधिभार शुल्क में राहत मिलेगी. बीते सितंबर में 7.93%, अगस्त में 2.92% और जुलाई में 4.43 फीसदी की राहत मिली थी. मामले की जानकारी देते हुए यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि उपभोक्ता परिषद ने अक्तूबर में 5 फीसदी से अधिक एफपीपीसीए राहत की बात कही थी. पावर कारपोरेशन के आदेश के बाद यह सही साबित हुई है.
नियामक आयोग ने जारी किया था आदेश
बता दें कि यूपी कारपोरेशन ने पुराने भुगतान को भी अधिभार में शामिल करते हुए जून में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूला था. जून के बाद जुलाई में जब तक उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत वसूली होती, उससे पहले मामला नियामक आयोग पहुंच गया. पुराने मामले पर नियामक आयोग ने पुराने भुगतान को अधिभार में शामिल करने पर नाराजगी जताते हुए उसे गलत ठहराते हुए एक आदेश जारी किया था.
लगातार चौथी बार मिली उपभोक्ताओं को छूट
नियामक आयोग ने तब अपने आदेश में कहा था कि वास्तविक बिजली खरीद की लागत एवं ट्रांसमिशन शुल्क के आधार पर ही अधिभार तय होगा. इसमें किसी दूसरे महीने की देनदारी के भुगतान या समायोजन को शामिल नहीं किया जा सकता. यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन को बैकफुट पर आना पड़ा था. जुलाई से लगातार चौथी बार उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल कम ही देना पड़ रहा है.