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Chhattisgarh Malls Parking Free: छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जब छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने मॉल या शॉपिंग कॉप्लेक्स में पार्किंग शुल्क को खत्म कर दिया है. अब पार्किंग बिल्कुल फ्री रहेगी. इस फैसले को अंबुजा मॉल प्रबंधन ने चैलेंज किया था, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है. एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला ने इसे जनता की जीत बताया है.
छत्तीसगढ़ के मॉल्स में पार्किंग हुई फ्री (AI तस्वीर)
Chhattisgarh Malls Parking Free: छत्तीसगढ़ में अगर आप भी शॉपिंग मॉल जाने पर पार्किंग की पर्ची कटवाने से परेशान थे, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है. छत्तीसगढ़ के किसी भी शॉपिंग मॉल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अब पार्किंग का एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा. छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाते हुए पूरे राज्य में शॉपिंग मॉल्स और व्यावसायिक परिसरों द्वारा ली जाने वाली पार्किंग वसूली को पूरी तरह से बंद कर दिया है. अब इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के सभी मॉल्स में पार्किंग पूरी तरह से मुफ्त हो गई है. आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए मॉल संचालकों को तुरंत प्रभाव से किसी भी तरह का पार्किंग शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं.
कैसे शुरू हुई जनहित की यह लड़ाई?
शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल परिसरों में अवैध पार्किंग वसूली का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा था. किसी भी शॉपिंग मॉल या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को आने वाले ग्राहकों के लिए मुफ्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी होता है. इसके बाद भी मॉल प्रबंधन धड़ल्ले से लोगों की जेब ढीली कर रहे थे. इसी अवैध वसूली के खिलाफ एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला ने जनहित में आवाज उठाई और उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया. सबसे पहले रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने इस वसूली को गलत ठहराया और आम जनता के पक्ष में फैसला सुनाया था.
अंबुजा मॉल प्रबंधन ने दी थी चुनौती
जिला फोरम के इस फैसले से असहमत होकर रायपुर के अंबुजा मॉल प्रबंधन ने इसे राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी थी. लेकिन राज्य उपभोक्ता आयोग ने भी मामले की गहन सुनवाई के बाद जिला फोरम के फैसले को सही ठहराया. इसके बाद मॉल प्रबंधन की याचिका को खारिज कर दिया. आयोग ने साफ कर दिया कि पार्किंग के नाम पर शुल्क लेना पूरी तरह से अवैध है.
इस ऐतिहासिक फैसले के बाद याचिकाकर्ता और एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला ने बातचीत करते हुए खुशी जताई और इसे आम जनता की बड़ी जीत करार दिया. उन्होंने कहा कि व्यापारिक परिसरों को नियमों के तहत ही ग्राहकों को मुफ्त पार्किंग देनी होती है, लेकिन नियमों की अनदेखी कर अवैध कमाई की जा रही थी. आयोग के इस आदेश से अब पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को सीधी राहत मिलेगी.