रेप के आरोप में अभिषेक पोरेल को 36 दिन बाद मिली बेल, दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर को राहत

रेप के आरोप में अभिषेक पोरेल को 36 दिन बाद मिली बेल, दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर को राहत


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रेप के आरोप में दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को मिली बेल

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दिल्ली कैपिटल्स और घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलने वाले अभिषेक पोरेल को बड़ी राहत मिली है. अभिषेक को कथित रेप के आरोप में 36 दिन बाद बेल मिली है. अभिषेक पर एक मेडिकल छात्रा ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था. इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी हुई थी.

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दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल

नई दिल्ली: कथित तौर पर रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को बड़ी राहत मिली है. आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलने वाले अभिषेक पोरेल को 36 दिन बाद बेल मिली है. ‘एबीपी आनंद’ की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक पोरेल को चुंचुड़ा कोर्ट ने जमानत दी है. अभिषेक पोरेल को कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.

छात्रा का आरोप था कि वह लगभग साढ़े तीन साल से पोरेल के साथ रिलेशनशिप में थीं और क्रिकेटर ने उनसे शादी का वादा भी किया था. छात्रा ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपने रिलेशनशिप के दौरान वे पोरेल के साथ विदेश यात्रा पर भी गए थे, लेकिन बाद में पोरेल ने शादी से इंकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें पुलिस का रुख करना पड़ा.

मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी शिकायत

अभिषेक पोरेल पर 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के साथ-साथ धारा 311, 318 और बीएनएस के अन्य प्रावधानों के साथ आईटी अधिनियम की धारा 66 और 72 के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने पुलिस को पोरेल को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था.

इस कानूनी प्रक्रिया में रेप के आरोप के साथ-साथ आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के आरोप भी शामिल थे. कोर्ट ने शिकायतकर्ता की तस्वीरों और वीडियो को वायरल होने की संभावनाओं को देखते हुए अधिकारियों को पोरेल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी जब्त करने का निर्देश दिया था.



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