सरकार दे रही 36 से 42 लाख तक का लोन, चंबल में डेयरी फार्म खोलने की तैयारी है तो पढ़ें

सरकार दे रही 36 से 42 लाख तक का लोन, चंबल में डेयरी फार्म खोलने की तैयारी है तो पढ़ें


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Kamdhenu Yojana: मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में डेयरी फार्म शुरू करने के इच्छुक पशुपालकों के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं पर ₹36 लाख से ₹42 लाख तक का बैंक ऋण और 25% से 33% तक की सब्सिडी उपलब्ध है. इस ऋण का उपयोग शेड निर्माण, पशु खरीद, बीमा और परिवहन के लिए किया जा सकता है.

Kamdhenu Yojana: अगर आप मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो पशुपालन विभाग की डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना आपके लिए बड़ा अवसर हो सकती है. इस योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई के लिए ₹36 लाख से ₹42 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसे शेड निर्माण, पशु खरीद, बीमा और परिवहन पर खर्च किया जा सकता है. 25% से 33% तक की सब्सिडी दी जा रही है.

18 महीने में चार किस्तों में मिलेगी राशि
योजना के तहत ऋण एक साथ नहीं, बल्कि चार चरणों में जारी होता है. पहली किस्त से पशुशाला का निर्माण कराया जाता है, जबकि बाकी किस्तों से दुधारू गाय या भैंस की खरीद, बीमा और परिवहन का खर्च पूरा किया जाता है. संकर नस्ल या भैंस की इकाई पर अधिकतम ₹42 लाख, जबकि स्वदेशी गाय की इकाई पर ₹36 लाख तक का ऋण मिलता है.

कौन उठा सकता है लाभ?
आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी, कम से कम 21 वर्ष का पशुपालक होना चाहिए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के पात्र आवेदक आवेदन कर सकते हैं. प्रति 25 पशुओं की एक इकाई के लिए 3.5 एकड़ कृषि भूमि और मान्यता प्राप्त संस्थान का डेयरी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य है. साथ ही किसी बैंक का बकायादार नहीं होना चाहिए.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदन के लिए आधार या अन्य पहचान पत्र, निवास प्रमाण, भूमि अभिलेख, डेयरी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और बैंक खाते का विवरण जमा करना होगा. खरीदे गए सभी पशुओं की टैगिंग कर उन्हें भारत पशुधन ऐप पर पंजीकृत करना भी जरूरी रहेगा. शिवपुरी के उपसंचालक पशुपालन राजीव कुमार गुप्ता के अनुसार, यह योजना डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने और किसानों की आय मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पशुपालन विभाग से संपर्क किया जा सकता है.



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