Badaun Honor Killing Case : एक महिला के दो पति, मिन्नतों से पैदा हुई बेटी, लेकिन उसे सरेआम मार डाला, गुनाह की क्या मिली सजा? 

Badaun Honor Killing Case : एक महिला के दो पति, मिन्नतों से पैदा हुई बेटी, लेकिन उसे सरेआम मार डाला, गुनाह की क्या मिली सजा? 


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Badaun Honor Killing Case News : बदायूं में ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने युवती के दो भाइयों और दो पिताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है. युवती की 2021 को दातागंज कोतवाली से कुछ कदम पहले गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. 

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जुड़वा पिताओं ने बेटी की हत्या की.

बदायूं : उत्तर प्रदेश के बदायूं में साल 2021 में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया था. अब अदालत ने युवती के दो भाइयों और दो पिताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की अदालत ने तीन दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही मुख्य दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया गूजर गांव का है. चंद्रपाल और कुंवरपाल जुड़वा भाई हैं और दोनों भाइयों पर तमिल फिल्म भी बन चुकी है. दोनों ने एक ही महिला से शादी की है. उसी से अर्चना जन्मी थी. अर्चना को बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र की बीडीए कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह से प्यार हो गया था.

बेटी के अगवा होने की कराई थी शिकायत दर्ज

हैप्पी का बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में करगैना के पास भी मकान था. प्रेम प्रसंग के चलते अर्चना हैप्पी के साथ चली गई और दोनों ने आर्य समाज रीति से शादी कर ली. इसके बाद अर्चना के पिता चंद्रपाल और कुंवरपाल ने हैप्पी के खिलाफ दातागंज कोतवाली में बेटी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज करा दिया.

ऐसे उतारा था मौत के घाट

मामले में दोनों पिता कोर्ट पहुंचे और कोर्ट के आदेश के बाद 28 जुलाई 2021 को पुलिस अर्चना को लेकर दातागंज कोतवाली जा रही थी. कोतवाली से कुछ कदम पहले चंद्रपाल, कुंवरपाल और उनके बेटे रवित व पुष्पेंद्र ने फिल्मी स्टाइल में गाड़ी रुकवा ली. फिर चारों ने अर्चना पर हमला कर दिया. इसी दौरान रवित ने उसके गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद चारों को दोषी करार दिया.



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