झारखंड में राशन कार्ड बनवाने के बदल गए नियम, घर की फोटो, आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र समेत ये 6 दस्तावेज अनिवार्य

झारखंड में राशन कार्ड बनवाने के बदल गए नियम, घर की फोटो, आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र समेत ये 6 दस्तावेज अनिवार्य


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क्या आप भी झारखंड में नया राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं? अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा. खाद्य आपूर्ति विभाग ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब आवेदन के लिए 6 खास दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा. जानिए कौन-कौन से हैं ये नए कागजात और क्या है नया नियम.

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राशन कार्ड की फाइल फोटो

रांचीः झारखंड में राशन कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन कराने के नियम अब पहले से अधिक सख्त हो गए हैं. अब राशन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ सामान्य पते के प्रमाण से काम नहीं चलेगा. खाद्य आपूर्ति विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है. इसके तहत आवेदकों को 6 अनिवार्य दस्तावेजों के साथ कई अन्य प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे.

ये दस्तावेज हैं जरूरी
विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते समय परिवार के सभी सदस्यों का पूरा विवरण भरना होगा. नए नियमों के अनुसार आवेदन के साथ घर की फोटो (वास्तविक निवास का प्रमाण), आवेदक का आधार पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना अनिवार्य है. विभाग के पोर्टल को इस तरह अपडेट किया गया है कि इन 6 दस्तावेजों में से एक भी कम होने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा.

इसके साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र देना भी जरूरी कर दिया गया है. अगर किसी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र मान्य होगा. इसके अलावा परिवार की आय का स्रोत, पक्के मकान में कमरों की संख्या और टैक्स भुगतान का विवरण भी देना होगा.

ये बदलाव भी जानें
इस व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव मोबाइल नंबर को लेकर हुआ है. अब परिवार के हर सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा. दर्ज नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी सत्यापन के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी. यह नियम नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने, हटाने या विवरण सुधारने सभी पर लागू होगा.

आवेदन करने से पहले संबंधित डीलर के पास ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. घर की फोटो और सभी कागजातों के भौतिक सत्यापन के बाद ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाना और फर्जीवाड़े को रोकना है.



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