नई दिल्ली (Delhi University Financial Support Scheme). पैसों की तंगी से जूझ रहे जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद राहत भरी खबर आई है. डीयू के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) ऑफिस ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए ‘फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम’ का ऐलान कर दिया है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले स्टूडेंट्स की फीस में 100% तक की छूट दी जाती है. इससे वे बिना किसी आर्थिक तनाव के अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकते हैं.
यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए वरदान है डीयू की यह स्कीम
दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम मुख्य रूप से रेगुलर कोर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है. इसके दायरे में डीयू के विभिन्न विभागों, फैकल्टी और संस्थानों में फुल-टाइम अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम्स की पढ़ाई कर रहे छात्र आते हैं. हालांकि यह योजना सभी के लिए नहीं है.
SOL (स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग), NCWEB, बीटेक (सिस्टर इनोवेशन सेंटर को छोड़कर), 5 साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स और कंस्टीटूएंट कॉलेजों के कुछ खास नियमों के तहत छात्र इसमें आवेदन नहीं कर सकते. जिन छात्रों की पिछली परीक्षा में ‘एसेंशियल रिपीट’ यानी बैक आई है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
किसे मिलेगा 100% और किसे 50% फीस का फायदा?
इस योजना के तहत वित्तीय मदद को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद छात्रों तक मदद पहुंचाई जा सके:
- पहली श्रेणी (100% फीस माफी): जिन स्टूडेंट्स के परिवार की सालाना आय 4 लाख रुपये तक है, उनकी पूरी फीस माफ कर दी जाती है. इसमें या तो पूरी वास्तविक फीस माफ होती है या अधिकतम 15,000 रुपये तक की सीमा तय की गई है (जो भी कम हो).
- दूसरी श्रेणी (50% फीस माफी): जिन परिवारों की सालाना आय 4.1 लाख रुपये से लेकर 8 लाख रुपये के बीच है, उन्हें फीस में आधी यानी 50 प्रतिशत की छूट मिलती है. इसमें अधिकतम 10,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है.
आवेदन के लिए जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स
अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. इनमें वित्तीय वर्ष 2025-26 का वैध पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (या EWS/OBC-NCL सर्टिफिकेट), माता-पिता और अविवाहित भाई-बहनों के पैन कार्ड के साथ इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, पिछली परीक्षा की मार्कशीट और लेटेस्ट फीस की रसीद शामिल है. स्कॉलरशिप की राशि सीधे आपके अकाउंट में आए, इसके लिए बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी होना अनिवार्य है (ध्यान रहे, खाता छात्र के नाम का ही होना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति का नहीं).
13 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
डीयू की फीस माफी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर, 2026 तय की गई है. पात्र स्टूडेंट्स डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट www.dsw.du.ac.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रिंटआउट और जरूरी दस्तावेजों को DSW ऑफिस में तय नियमों के तहत जमा करना होगा. अगर मन में कोई सवाल है तो fss@dsw.du.ac.in पर ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं.