MP CG TOP NEWS LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, भोपाल में कार्बाइड गन पर लगा प्रतिबंध

MP CG TOP NEWS LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, भोपाल में कार्बाइड गन पर लगा प्रतिबंध


MP CG News in Hindi: अगर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं, तो दोनों राज्यों की ताजा खबरें पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें. यहां आपको भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे प्रमुख शहरों के समाचार और सभी जरूरी अपडेट्स मिलेंगे. इसके अलावा आपको राजनीति, अपराध, मौसम, प्रशासन, क्षेत्र के विकास से जुड़ी और अन्य काम की खबरें भी मिलेंगी. चलिए जानते हैं आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या-क्या है खास. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें…

साय कैबिनेट की अहम बैठक आज
छत्तीसगढ़ में आज साय कैबिनेट की अहम बैठक होगी. सुबह 11:30 बजे महानदी भवन मंत्रालय में बैठक शुरू होगी. धान खरीदी सीजन 2026-27 की तारीख पर मुहर लग सकती है. राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा होगी. सरकारी कर्मचारियों को 2% DA बढ़ोतरी पर फैसले का इंतजार है. बैठक में इसपर मुहर लग सकती है. कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुबह 11:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे. दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे. वह दोपहर तीन बजे स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे. सीएम शाम 4:10 बजे उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान समारोह में शामिल होंगे. सम्मान समारोह सर्किट हाउस सिविल लाइंस में आयोजित होगा. वह रात 9 बजे रोहिणीपुरम स्थित वनवासी कल्याण आश्रम पहुंचेंगे. रात 9 से 10 बजे तक करमा पूजा पर्व महोत्सव में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री रात 10:15 बजे निवास लौटेंगे.

मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज
मध्य प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी. कैबिनेट मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी. भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी. ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी. 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर भी चर्चा होगी.

भोपाल में कार्बाइड गन पर लगा प्रतिबंध
भोपाल पुलिस कमिश्नर ने दीपावली और आगामी त्योहारों को देखते हुए खतरनाक कार्बाइड गन और कार्बाइड धमाकों पर पूरी तरह से बैन लगाया. BNSS की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है. आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा. उल्लंघन करने पर BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी. आदेश के मुताबिक, शहर में अवैध रूप से प्रतिबंधात्मक आतिशबाजी, लोहा, स्टील और PVC पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि करने वाले अवैध संशोधित पटाखे जैसे- कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप, कार्बाइड लैंप जैसे उपकरणों को तैयार कर विक्रय किए जाने की आशंका है. इनके उपयोग से आमजन के गंभीर रूप से घायल होने, आंखें चोटिल होने, गंभीर रूप से बीमार होने, आग लगने, विस्फोट होने और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है. खासकर भीड़भाड़ वाले बाजारों, आवासीय बस्तियों, संकरे मार्गों और बच्चों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में ये मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा हैं. इनमें ज्वलनशील गैस, कैल्शियम कार्बाइड का अनुचित प्रयोग दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है. आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप, कार्बाइड लैंप या समान प्रकृति के धमाका करने वाले उपकरणों का अवैध निर्माण, संयोजन, रूपांतरण, मरम्मत, असेंबलिंग नहीं करेगा. इनकी खरीद, बेचना, बिक्री के लिए प्रदर्शित करना, वितरण, भंडारण, आपूर्ति और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.



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