अनंत सिंह के बाद नीलम देवी पर भी एक्शन, राज्य मंत्री का दर्जा खत्म; सरकारी आवास खाली करने का फरमान

अनंत सिंह के बाद नीलम देवी पर भी एक्शन, राज्य मंत्री का दर्जा खत्म; सरकारी आवास खाली करने का फरमान


पटना. अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल मोकामा विधायक अनंत सिंह पर जेडीयू की कार्रवाई के बाद अब उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को लेकर बिहार सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है. नीलम देवी को पटना के 1, मॉल रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का आदेश दिया गया है. बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र में उन्हें 25 नवंबर 2026 तक आवास खाली करने को कहा गया है.

दरअसल, नीलम देवी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य के पद पर मनोनीत किया गया था. इस पद के कारण नीलम देवी को राज्य के उप मंत्री का दर्जा प्राप्त था और इसी आधार पर उन्हें 1, मॉल रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था. अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने उनके इस मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.

नीलम देवी का मनोनयन रद्द

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 578 में कहा गया है कि 22 मई 2026 की अधिसूचना संख्या 303 के जरिए नीलम देवी, पति-अनंत कुमार सिंह को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य पद पर मनोनीत किया गया था और उन्हें राज्य के उप मंत्री का दर्जा प्राप्त था. अब सक्षम प्राधिकारी के आदेश से नीलम देवी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य के रूप में मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.

मनोनयन रद्द होते ही आवास भी खाली करने का आदेश

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के बाद भवन निर्माण विभाग ने भी नीलम देवी को पत्र जारी किया है. इसमें कहा गया है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के माननीय सदस्य के रूप में उप मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के कारण पूर्व में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 73, दिनांक 19 मई 2026 के जरिए उन्हें आवास संख्या-01, मॉल रोड, पटना आवंटित किया गया था. अब 26 अक्टूबर की अधिसूचना के जरिए उनका सदस्य के रूप में मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. ऐसे में आवास आवंटन के आधार के समाप्त होने के बाद उन्हें सरकारी आवास खाली करना होगा.

25 नवंबर तक खाली करना होगा 1 मॉल रोड

भवन निर्माण विभाग के पत्र में बिहार आवास आवंटन (पटना केंद्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2)1 का हवाला दिया गया है. पत्र के मुताबिक सेवा की समाप्ति के बाद सरकारी आवास को अपने कब्जे में रखने की अनुमन्य अवधि मात्र एक माह है, जो 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही है. इसी आधार पर नीलम देवी से आवास संख्या-01, मॉल रोड, पटना को 25 नवंबर 2026 तक रिक्त करने का अनुरोध किया गया है.

अनंत सिंह प्रकरण के बीच बड़ा सियासी घटनाक्रम

नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का यह आदेश ऐसे समय आया है, जब उनके पति अनंत सिंह को लेकर बिहार की सियासत में बड़ा घटनाक्रम चल रहा है. मोकामा विधायक अनंत सिंह को जेडीयू ने छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर भी राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर चर्चा तेज है. अब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य पद से मनोनयन रद्द किए जाने और इसके बाद सरकारी आवास खाली करने का आदेश जारी होने से इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है.

दोनों आदेश एक ही दिन जारी

खास बात यह है कि नीलम देवी के मनोनयन को रद्द करने वाली मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना 26 अक्टूबर 2026 को जारी हुई. इसी दिन भवन निर्माण विभाग ने भी उन्हें 1, मॉल रोड का आवास खाली करने को लेकर पत्र जारी कर दिया. यानी पद खत्म होने के बाद उस पद के आधार पर मिला सरकारी आवास भी अब उनके पास नहीं रहेगा. सरकार के इन दोनों आदेशों के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, सरकारी पत्रों में आवास खाली कराने की कार्रवाई को नीलम देवी के पद और उससे जुड़े आवास आवंटन के नियमों से जोड़ा गया है.



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