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Noida Pollution : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ लगातार प्रदूषण के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 1 लागू कर दिया है. इसके अलावा, CAQM ने दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत एनसीआर क्षेत्र में GRAP 1 को लागू किया है.
दिल्ली एनसीआर के अन्य शहरों में भी बढ़ा प्रदूषण का ग्राफ
रिपोर्ट/उज्जवल सिंह- नोएडा: यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में GRAP स्टेज 1 लागू किया गया है. इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लागू किया है. दोनों जगहों पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार है. इसके अलावा, CAQM ने दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थाxन समेत एनसीआर क्षेत्र में GRAP 1 को लागू किया है. आईएमडी और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में भी नोएडा और एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई गई है.
आयोग के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर के अन्य शहरों में भी प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा है. एनसीआर में AQI लेवल 300 के पार है. GRAP-1 लागू होने के साथ ही दिल्ली-NCR में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के प्रतिबंध और दिशा निर्देश प्रभावी हो गए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में रात का पारा 18 डिग्री तक गिर सकता है. ठंड की शुरुआत के साथ हवा में धूल और धुएं के कण जमीन के नजदीक जमने लगे हैं. इसी वजह से प्रशासन ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक्शन तेज कर दिया है.
आयोग ने नियमों को पालन करने की अपील की
आयोग ने लोगो से नियमों का पालन करने की अपील की है. इसके अलावा, अधिकारियों को प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण के लिए निर्धारित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि वायु गुणवत्ता और मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर स्थिति की लगातार समीक्षा की जाएगी. इसको लेकर भी निर्देश जारी किया गया है.
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
आयोग के मुताबिक, होटलों, रेस्तरां और खुले में खाने-पीने की दुकानों पर तंदूर के लिए कोयले या लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी रहेगी. केवल गैस, बिजली या साफ ईंधन का उपयोग किया जा सकता है. सड़कों की मशीनों से नियमित सफाई (मैकेनाइज्ड स्वीपिंग) और धूल उड़ाने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव, निर्माण और तोड़फोड़ वाले स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन करना और एंटी-स्मॉग गन का उपयोग करना अनिवार्य है. खुले में कूड़ा, प्लास्टिक या सूखे पत्ते जलाने पर प्रतिबंध किया गया है.