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Post Office PPF Scheme : जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स में छूट भी चाहिए, उनके लिए पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम किसी वरदान से कम नहीं. इस स्कीम में 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है. खाते की अवधि 15 साल होती है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. लोकल 18 से आगरा आवास विकास पोस्ट ऑफिस के सब-पोस्टमास्टर (SPM) हीरा सिंह बताते हैं कि यह योजना उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो भविष्य में बच्चों की पढ़ाई, शादी या रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं. हीरा सिंह कहते हैं कि खाता खुलवाने से पहले योजना के नियमों, निवेश की सीमा और 15 साल की अवधि को समझना जरूरी है.
आगरा. क्या आप भी पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं. आगरा में बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स में छूट भी चाहिए, उनके लिए यह योजना उपयोगी है. इस स्कीम में 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है. ब्याज दर की समीक्षा सरकार समय-समय पर करती है. PPF खाते की अवधि 15 साल होती है, जिसे निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है. इसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. निवेशक एकमुश्त या किस्तों में पैसा जमा कर सकते हैं. लोकल 18 से आगरा आवास विकास पोस्ट ऑफिस के सब-पोस्टमास्टर (SPM) हीरा सिंह बताते हैं कि इस स्कीम में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि सामान्यतः टैक्स-फ्री होती है. पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले पात्र निवेशकों को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत निर्धारित सीमा तक टैक्स छूट भी मिल सकती है. हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था में 80C की यह छूट उपलब्ध नहीं है.
कैसे खुलेगा खाता
SPM हीरा सिंह के मुताबिक PPF खाता वयस्क अपने नाम से खुलवा सकते हैं, जबकि नाबालिग बच्चे के नाम पर अभिभावक खाता खुलवा सकते हैं. यह योजना उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो भविष्य में बच्चों की पढ़ाई, शादी या रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं. जो लोग अपना पैसा सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहते हैं, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. हीरा सिंह बताते हैं कि हमारे पोस्ट ऑफिस में भी बड़ी संख्या में लोग इस योजना में निवेश कर रहे हैं. यह स्कीम बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है.
यहां करें संपर्क
हीरा सिंह बताते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम में निवेश करने के इच्छुक लोग अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं. यहां उन्हें खाते से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी. पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. खाता खुलवाने से पहले योजना के नियमों, निवेश की सीमा और 15 साल की अवधि को समझना जरूरी है. इस तरह लोग नियमित बचत करके भविष्य की आर्थिक जरूरतों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं.