दिल्ली वालों फटाफट भर दो हाउस टैक्स, नहीं तो 2004 से लगेगी पेनल्टी और ब्याज?
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Delhi Sunio Yojna: दिल्ली में हाउस टैक्स भरने के लिए सुनियो योजना ( संपत्तिकर निपटान योजना ) की अंतिम तारीख 31 दिसंबर रखी गई है. इस योजना के तहत लोग भारी पेनल्टी और ब्याज से बच सकते हैं. एमसीडी नेता जय भगवान यादव ने नागरिकों से समय पर टैक्स चुकाने की अपील की है. आइये जानते हैं इसके बारे में.
नई दिल्ली: दिल्ली वालों अगर आप भारी पेनल्टी और ब्याज से बचना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर तक सुनियो योजना ( संपत्तिकर निपटान योजना ) का फायदा उठाते हुए हाउस टैक्स भर दीजिए. अभी अगर आप हाउस टैक्स भरेंगे तो उसकी कीमत आपको कम चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर तक ऐसा नहीं किया तो 2004 से लेकर अब तक की पेनल्टी और ब्याज के साथ आपको हाउस टैक्स भरना पड़ेगा. जिसकी कीमत लाखों में होगी. और तो और जब तक आप हाउस टैक्स नहीं भरेंगे, तब तक आपको एनओसी भी नहीं दी जाएगी.
यह जानकारी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव ने दी है. उन्होंने बताया कि नागरिकों से अपील है कि संपत्ति कर जिन भी संपत्ति मालिकों ने किसी भी वजह से जमा नहीं किया है. वो एमसीडी की संपत्ति कर निपटान योजना 2.0 यानी सुनियो के जरिए जमा कर सकते हैं. साथ ही भविष्य में संपत्तियों के अटैचमेंट और अन्य कार्रवाई से बचने के लिए वो समय पर हाउस टैक्स भर दें. उन्होंने बताया कि इस योजना से वर्तमान वर्ष के साथ ही बीते 6 वर्षों का बकाया संपत्ति कर जमा किया जा सकता है. इसके जरिए नागरिकों से पिछले 6 वर्षों के बकाया संपत्ति कर पर जुर्माना और ब्याज नहीं लिया जाएगा.
31 दिसंबर है अंतिम तारीख
नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव ने बताया कि 31 दिसंबर तक हाउस टैक्स भरने की अंतिम तारीख रखी गई है. अगर किसी को चाहिए कि उनके इलाके में नगर निगम कैंप लगाए तो वो बता सकते हैं. वहां पर कैंप लगाकर भी लोगों की मदद की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि जैसे ही आपका हाउस टैक्स जमा हो जाएगा, आपको एनओसी मिल जाएगी. उसमें कोई देरी नहीं होगी. जो जमा नहीं करेगा, उसके ऊपर कारवाई की जाएगी. 2004 से उसे ब्याज और पेनल्टी के साथ हाउस टैक्स भरना पड़ेगा, जिसमें लोगों को ही नुकसान होगा. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लोगों को सुनियो योजना का फायदा उठाना चाहिए. इसके जरिए कम पेनल्टी और ब्याज के साथ हाउस टैक्स भर देना चाहिए.
गांव छोड़कर हर जगह लागू है हाउस टैक्स
नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव ने बताया कि दिल्ली में अधिकृत कॉलोनी और अनधिकृत कॉलोनी के साथ ही कमर्शियल एरिया में हाउस टैक्स लागू है. जो लोग इन जगहों पर रह रहे हैं. उनको हाउस टैक्स भरना ही होगा, लेकिन गांव में अभी इसे लागू नहीं किया गया है. इसीलिए लोग किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना पालें.
ऐसे में जो लोग अधिकृत कॉलोनी और अनधिकृत कॉलोनी के साथ ही कमर्शियल एरिया में रह रहे हैं. उनको हर हाल में सुनियो योजना के तहत हाउस टैक्स भरना चाहिए. नहीं तो 2004 से लेकर अब तक का हाउस टैक्स भारी भरकम कीमत के साथ चुकाना होगा. नगर निगम की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी.