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Meerut News : उत्तर प्रदेश के मेरठ का चर्चित सांप कांड यानी अमित हत्याकांड मामले में आज यानी 7 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अमित की पत्नी रविता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या की थी. इस आरोप को सही मान लिया गया है. अब दोषियों को क्या सजा मिलेगी इसके लिए 16 अक्टूबर का इंतजार करना होगा.
अमित केस में पत्नी और प्रेमी को माना दोषी.
मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ में अमित कश्यप हत्याकांड मामले का फैसला आ चुका है. कोर्ट ने माना कि पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी. उसके बाद सांप के डसने से हुई मौत का नाटक रचा. अब इन लोगों को क्या सजा मिलेगी इस पर 16 अक्टूबर को फैसला आएगा.
मामला मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है. अदालत के फैसले से पहले अमित कश्यप का परिवार कोर्ट पहुंचा. अमित की मां ने आरोपी बहू और उसके कथित प्रेमी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. इस मामले में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप पर आरोप लगे थे, जो साबित हो चुके हैं. पीड़ित पक्ष की ओर से 12 लोगों ने गवाही दी थी. अमित का भाई मोनू और मां मुनेश मुख्य गवाह बने. उन्होंने अदालत में कहा कि अमरदीप को हत्या की रात घर में प्रवेश करते देखा था.
पुलिस के आरोप पत्र में उल्लेख है कि रविता ने अमित का हाथ पकड़ा और अमरदीप ने गला दबाकर उसकी हत्या की. इसके बाद शव के पास चारपाई पर सांप छोड़ दिया गया था. सपेरे की गवाही भी महत्वपूर्ण मानी गई है. सपेरे कीर्तन ने अदालत में अमरदीप की पहचान कर बताया था कि उसने माता के जागरण में पूजा की बात कहकर एक हजार रुपये में सांप खरीदा था.
अब दोनों को सजा क्या मिलेगी इस पर 16 अक्टूबर को फैसला आएगा. बता दें, मेरठ जेल में 5 कातिल पत्नियां बंद हैं.
पिछले साल अप्रैल का मामला
मेरठ के थाना बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में 12 अप्रैल 2025 को अमित हत्याकांड का मामला सामने आया था. परिजनों ने अमित के शरीर पर चोटों के आधार पर हत्या की बात कही. जबकि उसकी पत्नी ने सांप के काटने से मौत होने का दावा किया था. जब पोस्टमार्टम हुआ तो हकीकत सामने आ गई. पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके कथित बॉयफ्रेंड अमरदीप को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. मगर, बाद में अमरदीप को जमानत मिल गई थी.