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Indian Army, Agniveer News: अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के मन में नौकरी के साथ-साथ शादी को लेकर भी कई सवाल हैं. मौजूदा नियमों के मुताबिक अग्निवीरों को शुरुआती चार साल की सेवा के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं है. वहीं जो युवा नियमित सैनिक बनना चाहते हैं उन्हें चयन प्रक्रिया पूरी होने तक अविवाहित रहने की शर्त का भी सामना करना पड़ सकता है. अब केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का फैसला किया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस अतिरिक्त अवधि में अग्निवीर शादी कर सकेंगे या उन्हें छह साल तक इंतजार करना होगा?
Agniveer, Agnipath scheme, Agniveer Marriage Rules: बदल सकते हैं शादी के नियम.
Agniveer Marriage Rules: अग्निवीरों के लिए चार साल की सेवा के बाद दो साल का अतिरिक्त मौका मिलने से उनके करियर की राह में बड़ा बदलाव आया है. अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए करीब 75 फीसदी अग्निवीरों को चार साल के बाद सीधे सेवा से बाहर नहीं होना पड़ेगा. वे अपनी इच्छा से दो साल का अतिरिक्त सेवा कार्यकाल चुन सकेंगे. इसके बाद नियमित सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा बशर्ते वे निर्धारित चयन मानकों पर खरे उतरें लेकिन इस नए बदलाव के बीच अग्निवीरों के मन में एक अहम सवाल है कि वे शादी कब कर सकते हैं? क्या चार साल की सेवा पूरी होने के बाद दो साल का एक्सटेंशन लेने वाले अग्निवीरों को शादी की अनुमति होगी या उन्हें छह साल तक अविवाहित रहना पड़ेगा?
दरअसल अग्निवीरों के लिए शादी को लेकर पहले से कुछ सख्त शर्तें लागू हैं. भर्ती के समय उम्मीदवार का अविवाहित होना जरूरी है. इसके अलावा शुरुआती चार साल की सेवा के दौरान भी अग्निवीर शादी नहीं कर सकते. अगर कोई अग्निवीर इस अवधि में शादी करता है तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है वहीं जो अग्निवीर नियमित सैनिक बनना चाहते हैं उनके लिए चयन प्रक्रिया के दौरान भी अविवाहित रहने की शर्त बताई गई है. अब दो साल के नए सेवा विस्तार के बाद शादी और परिवार से जुड़े पहलुओं पर विचार किए जाने की जानकारी सामने आई है. सूत्रों का कहना है कि अब इस नियम में बदलाव किया जा सकता है दो साल के एक्सटेंशन के दौरान अग्निवीरों को शादी के नियम में छूट देने पर विचार किया जा रहा है हालांकि इस संबंध में अंतिम नियम और आधिकारिक दिशा-निर्देश अभी स्पष्ट नहीं हैं लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही इस नियम में बदलाव पर विचार किया जा रहा है.
अग्निवीरों के लिए अभी क्या हैं शादी के नियम?
अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती होने के लिए केवल अविवाहित उम्मीदवार ही पात्र होते हैं. भर्ती के समय उम्मीदवार को अपने अविवाहित होने का प्रमाण देना होता है. इसके साथ ही उसे यह शर्त भी स्वीकार करनी होती है कि वह निर्धारित चार साल के सेवा कार्यकाल के दौरान शादी नहीं करेगा.भारतीय सेना की भर्ती संबंधी शर्तों के मुताबिक अगर कोई अग्निवीर चार साल की निर्धारित सेवा अवधि के दौरान शादी कर लेता है तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है यानी यह केवल शादी करने की सलाह नहीं, बल्कि भर्ती और सेवा से जुड़ी शर्त है इसलिए अग्निवीरों को इस नियम का पालन करना जरूरी होता है.यह नियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अग्निवीरों की सेवा अवधि पहले से तय चार साल की होती है. इस दौरान ट्रेनिंग, ड्यूटी और दूसरी सैन्य जिम्मेदारियां निभानी होती हैं. सेना की जरूरतों के मुताबिक जवानों की उपलब्धता और सेवा में निरंतरता बनाए रखना भी जरूरी होता है.
स्थायी सैनिक बनना है तो शादी कर सकते हैं?
अग्निवीरों के लिए शादी से जुड़ी दूसरी अहम शर्त नियमित कैडर में शामिल होने की प्रक्रिया से जुड़ी है. मौजूदा व्यवस्था में चार साल की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का अवसर दिया जाता है. इसके लिए उनका प्रदर्शन, योग्यता और सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाता है. जनवरी 2026 में सामने आई सेना की गाइडलाइन से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक जो अग्निवीर नियमित सैनिक बनना चाहते हैं उन्हें चयन प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम परिणाम आने तक अविवाहित रहना होगा. अगर कोई अग्निवीर इस दौरान शादी कर लेता है तो वह नियमित कैडर में शामिल होने के लिए अयोग्य हो सकता है यानी चार साल की सेवा पूरी होने के बाद भी केवल कार्यकाल खत्म होना शादी करने की छूट मिलने के बराबर नहीं है खासकर तब जब अग्निवीर नियमित सैनिक बनने की प्रक्रिया में शामिल हो. रिपोर्टों में बताया गया था कि चार साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमित कैडर में चयन की प्रक्रिया में करीब चार से छह महीने लग सकते हैं. इस दौरान आवेदन, मूल्यांकन और अंतिम चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है. इसलिए नियमित सैनिक बनने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों को अंतिम परिणाम आने तक शादी नहीं करने की सलाह दी गई थी. चयनित होकर नियमित सैनिक के रूप में नियुक्ति मिलने के बाद वे शादी कर सकते हैं.
एक्सटेंशन के बाद क्या बदल सकते हैं शादी के नियम?
अब अग्निवीरों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सेवा अवधि चार साल से बढ़कर छह साल हो रही है तो क्या शादी पर लगी रोक भी दो साल और बढ़ जाएगी? दरअसल कैबिनेट ने चार साल की सेवा पूरी करने वाले शेष 75 फीसदी अग्निवीरों के लिए दो साल का अतिरिक्त सेवा कार्यकाल मंजूर किया है. यह विकल्प उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा. जो अग्निवीर अतिरिक्त समय तक सेवा करना चाहेंगे वे इसे स्वीकार कर सकेंगे.
रक्षा सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस अतिरिक्त दो साल की अवधि में अग्निवीरों के परिवार और निजी जीवन से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है यानी शादी को लेकर भी नए नियमों में कुछ बदलाव की संभावना पर चर्चा हो सकती है. हालांकि अभी यह साफ नहीं किया गया है कि एक्सटेंशन लेने वाले अग्निवीरों को इन दो सालों में शादी करने की अनुमति मिलेगी या नहीं.यहां एक बात समझना जरूरी है कि चार साल की सेवा के दौरान शादी पर रोक का नियम पहले से मौजूद है लेकिन नए दो साल के सेवा कार्यकाल के लिए शादी से जुड़ी शर्तों को लेकर अलग से स्पष्ट दिशा-निर्देश सामने आने बाकी हैं. इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि अग्निवीर चार साल पूरे होते ही शादी कर सकेंगे या उन्हें छह साल तक अविवाहित रहना अनिवार्य होगा.
चार साल बाद दो रास्ते होंगे
नए बदलाव के बाद चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के सामने अलग-अलग विकल्प होंगे. जिन करीब 25 फीसदी अग्निवीरों का चयन पहले चरण में नियमित कैडर के लिए हो जाएगा वे स्थायी सैनिक के रूप में नियुक्ति मिलने के बाद शादी कर सकेंगे. वहीं शेष 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा कार्यकाल चुनने का मौका मिलेगा.जो अग्निवीर दो साल का एक्सटेंशन स्वीकार करेंगे, उन्हें नए सेवा कार्यकाल से जुड़े नियमों का पालन करना होगा. इस अवधि में शादी की अनुमति होगी या नहीं, यह आने वाले आधिकारिक दिशा-निर्देश से स्पष्ट होगा. इसके बाद छह साल की सेवा पूरी करने पर नियमित सैनिक बनने के इच्छुक अग्निवीरों को फिर निर्धारित चयन मानकों पर खरा उतरना होगा.
दूसरी ओर जो अग्निवीर चार साल के बाद दो साल का एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और सेवा से बाहर होना चाहते हैं उनके लिए भी यह समझना जरूरी है कि अगर वे नियमित कैडर में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अविवाहित रहने की शर्त लागू हो सकती है. शादी के बारे में फैसला लेने से पहले उन्हें अपनी सेवा की स्थिति और चयन प्रक्रिया से जुड़े नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.