दिवाली पर डबल सैलरी का धमाका, यूपी के लाखों कर्मचारियों को यूपी सरकार का तोहफा, मिलेगा 30 दिन का बोनस


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Diwali Bonus: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली पर अपनी तिजोरी खोल दिया है. लाखों कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का शानदार तोहफा दिया है. सरकार ने लगभग 1,022 करोड़ रुपये के दीवाली बोनस की मंजूरी दे दी है. इसका लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मियों को मिलेगा. बोनस की 75 फीसदी राशि भविष्य निधि खाते में जबकि 25 फीसदी नकद दी जाएगी.

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दिवाली पर डबल सैलरी का धमाका, यूपी के लाखों कर्मचारियों को यूपी सरकार का तोहफाZoom

यूपी सरकार का राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा. (AI की मदद से बनाई गई इमेज)

UP Diwali Bonus: योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली के ठीक पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों तोहफा दिया है. कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने का ऐलान किया गया है. राज्य सरकार कुल 1,022 करोड़ रुपये की नस के रूप में जारी करेगी. दिवाली से पहले इतना बड़ा तोहफा मिलने पर कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.

सरकार के निर्देश पर इस बोनस का लाभ राज्य कर्मचारियों को मिलेगा. इसके अलावा सहायता प्राप्त एजुकेशनल और टेक्निकल एजुकेशनल संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के कर्मी और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित (Work-Charged) कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. वे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च 2026 तक एक साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे भी इस बोनस के पात्र माने जाएंगे.

75% PF में और 25% का होगा नकद भुगतान
बोनस भुगतान को लेकर सरकार ने नियम तय किए हैं. इसके तहत बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा पीएफ में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत सैलरी के रूप में नकद दिया जाएगा. जिन कर्मचारियों का पीएफ नहीं हैं, उनको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में दी जाएगी. वहीं, जो कर्मचारी 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त (Retire) होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी 100 प्रतिशत राशि नकद प्रदान की जाएगी.

अन्य नियम और शर्तें
नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ दिहाड़ी मजदूरी करने वाले के लिए भी बोनस का प्रावधान किया गया है. दैनिक वेतनभोगियों के लिए अधिकतम 1,184 रुपये बोनस निर्धारित किया गया है, जिसके लिए अधिकतम 7,000 रुपये मासिक बोनस की सीमा तय की गई है. हालांकि, इनके लिए तीन साल की निरंतर सेवा और निर्धारित कार्य दिवसों को पूरा करने की शर्त अनिवार्य की गई है.



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