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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस अनन्या पांडे को उनकी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा दी है. कोर्ट ने इंटरनेट से उनकी बिना अनुमति वाली तस्वीरें, एआई इमेज और आपत्तिजनक कॉन्टेंट हटाने का निर्देश दिया है.
अनन्या पांडे को कोर्ट से राहत. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनन्या पांडे को उनकी पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा दी है. अब कोई उनकी तस्वीरें, एआई से बनी इमेज और वीडियो क्लिप का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. आरोप है कि चीजें उनकी सहमति के बिना फैलाई जा रही थीं. कोर्ट ने इंटरनेट से उन आपत्तिजनक कॉन्टेंट को हटाने का भी निर्देश दिया, जिनकी पहचान एक्ट्रेस ने की है.
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के अनुसार, अनन्या पांडे ने अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद, जस्टिस माधव जामदार ने गुरुवार 5 नवंबर को अंतरिम आदेश पारित किया. अनन्या पांडे ने आरोप लगाया कि कई प्रोडक्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों और एआई से बनी इमेज व वीडियो का इस्तेमाल किया है.
अनन्या ने अपनी याचिका में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और विवादित कॉन्टेंट के लगातार प्रसार के खिलाफ सुरक्षा मांगी. कोर्ट के सामने पेश किए गए कॉन्टेंट की जांच करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि मामला उनके पक्ष में बनता है. जस्टिस जामदार ने माना कि यह कॉन्टेंट अनन्या के निजता के अधिकार, प्रचार के अधिकार, नैतिक अधिकारों और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है. इसके चलते, कोर्ट ने ऑनलाइन मौजूद ऐसे आपत्तिजनक कॉन्टेंट को हटाने का आदेश दिया.
रूपाली गांगुली ने जुड़ा आपत्तिजनक कॉन्टेंट भी हटाया गया
अनन्या पांडे अकेली ऐसी हीरोइन नहीं हैं, जिन्होंने अपनी पहचान के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उसी दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘अनुपमा’ सीरियल की हीरोइन रूपाली गांगुली से जुड़े आपत्तिजनक ऑनलाइन कॉन्टेंट को हटाने का भी आदेश दिया. उन्होंने आरोप लगाया था कि कई पोर्टल बिना अनुमति के उनकी तस्वीरों और वीडियो क्लिप का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि कुछ ने कमर्शियल मकसद के लिए डीपफेक और एआई से तैयार किया गया कॉन्टेंट भी बना लिया था.
कोर्ट ने कृति सेनन को भी दी राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने कृति सेनन को उनके नाम, तस्वीर, हुलिए और आवाज के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा दी थी. एक्ट्रेस ने मामले में एआई से बने डीपफेक, अश्लील मॉर्फ्ड कॉन्टेंट, उनके नाम से बने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, एआई चैटबॉट, सिंथेटिक वॉयस मॉडल और बिना अनुमति के बेचे जा रहे प्रोडक्ट से जुड़े आरोप शामिल थे. कोर्ट ने संबंधित यूआरएल को हटाने का आदेश दिया और प्रतिवादियों को ऐसा कॉन्टेंट दोबारा न बनाने का निर्देश दिया.