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बॉलीवुड एक्टर इमरान खान के लिए आने वाला दिन काफी अहम होने वाला है. भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. FRRO ने उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया है. ऐसे में सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं कि इमरान को राहत मिलेगी या उन्हें नोटिस के मुताबिक कदम उठाना होगा.
इमरान खान के फैंस की बढ़ी चिंता (फोटो साभार: IMDb)
नई दिल्ली. जाने माने अभिनेता इमरान खान से जुड़े भारत छोड़ने के नोटिस का मामला अब अहम मोड़ पर पहुंच गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर 2026 को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी. इमरान ने विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है.
इमरान खान के लिए कल का दिन यानी 26 अक्टूबर बेहद खास होने वाला है.एक्टर ने (FRRO) की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था. अब ऐसे में अदालत नोटिस को रद्द कर सकती है, उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकती है या फिर पूरे मामले को समझने के लिए अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है.ये आने वाला कल ही बताएगा.
कोर्ट तक पहुंचा प्रदर्शन से शुरू हुआ विवाद
इमरान खान 10 अक्टूबर से सुर्खियों में छाए हुए हैं.मुंबई पुलिस ने उन्हें एक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद हिरासत में लिया था. इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी. हिरासत से रिहा होने के बाद इमरान को FRRO की ओर से भारत छोड़ने का नोटिस मिला. इसके बाद उन्होंने इस आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. 19 अक्टूबर को उनकी ओर से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी. अब अदालत इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करने वाली है.
इमरान खान ने नोटिस को बताया गलत
इमरान खान की कानूनी टीम का कहना है कि वह अमेरिकी नागरिक हैं और दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं. उनकी ओर से दायर याचिका में 14 अक्टूबर 2026 को जारी भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती दी गई है. FRRO के आदेश के मुताबिक, इमरान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ना है. हालांकि, अभिनेता की ओर से दलील दी गई है कि नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया. याचिका में यह भी कहा गया है कि FRRO ने उनसे सफाई मांगने की प्रक्रिया तब शुरू की, जब वह पहले ही अदालत में याचिका दाखिल कर चुके थे. इमरान का पक्ष है कि इस तरह पहले नोटिस जारी करना और बाद में जवाब मांगना जल्दबाजी में उठाया गया कदम है. इसी आधार पर उन्होंने आदेश की वैधता पर सवाल उठाए हैं. इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की खंडपीठ करेगी. इमरान खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड अदालत में दलीलें रखेंगे.
बता दें कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मामला उस समय आगे बढ़ा, जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने इमरान के अमेरिकी नागरिक होने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद मुंबई पुलिस ने संबंधित जानकारी FRRO तक पहुंचाई. फिर अभिनेता को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया था. अब कल इस नोटिस को लेकर अदालत में सुनवाई होगी.