मुस्कान-रविता के बाद कातिल बीवी प्रीति को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, प्रेमी संग ली थी पति की जान

मुस्कान-रविता के बाद कातिल बीवी प्रीति को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, प्रेमी संग ली थी पति की जान


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Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश में नीले ड्रम वाली मुस्कान और सांप से पति की हत्या करने वाली रविता के बाद अब बुलंदशहर की प्रीति शर्मा चर्चा में है. प्रीति पर अपने प्रेमी योगेश के साथ मिलकर पति राजकुमार की हत्या करने का आरोप था. इस मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. राजकुमार को पत्नी के प्रेम संबंधों के बारे में पता चलने के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा था. यहां तक कि राजकुमार ने अपने बेटे का डीएनए टेस्ट भी कराया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी.

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मुस्कान-रविता के बाद कातिल बीवी प्रीति को मिली सजा

उज्जवल सिंह/बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में नीले ड्रम वाली मुस्कान और सांप से कटवाकर अपने पति की हत्या करने वाली रविता के बाद अब बुलंदशहर की प्रीति शर्मा को उसके किए की सजा मिली है. कोर्ट ने प्रीति शर्मा और उसके प्रेमी योगेश को पति राजकुमार की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही एडीजे कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि 10 फरवरी को नरौरा के मोहल्ला उमेशपुरी निवासी राजकुमार की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में उसकी पत्नी प्रीति, उसके प्रेमी योगेश और एक अन्य व्यक्ति बब्बीलाल का नाम सामने आया था. आरोप था कि तीनों ने मिलकर राजकुमार को लाठी-डंडों से पीटा था. उसके सिर और सीने पर वार किए गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

मां के बयान पर दर्ज हुई थी FIR
राजकुमार की हत्या के मामले में उसकी मां सुशीला शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान बब्बीलाल की भूमिका सामने नहीं आई, जिसके बाद उसका नाम मुकदमे से हटा दिया गया. पुलिस ने इसके बाद आरोप पत्र अनूपशहर एडीजे न्यायालय में दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान डीएनए रिपोर्ट भी अहम साक्ष्य बनी. एडीजे राजेश कुमार तृतीय ने गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रीति शर्मा और योगेश को दोषी ठहराया. कोर्ट ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बेटे का कराया था डीएनए टेस्ट, रिपोर्ट आई थी नेगेटिव
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि राजकुमार की शादी वर्ष 2004 में प्रीति से हुई थी. शादी के एक साल बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ. इसके बाद राजकुमार को प्रीति और नौजलपुर, थाना रामघाट निवासी योगेश के प्रेम संबंध के बारे में पता चला. वर्ष 2011 में राजकुमार ने अपने बेटे का डीएनए टेस्ट भी कराया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी.

इसके बाद राजकुमार और प्रीति के बीच अनबन शुरू हो गई. इसी दौरान योगेश का राजकुमार के घर आना-जाना शुरू हो गया. करीब एक साल तक यह सिलसिला चलता रहा. बाद में योगेश उसी के घर में रहने लगा. इससे दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा. आखिरकार राजकुमार की हत्या कर दी गई. अब इस मामले में कोर्ट ने प्रीति शर्मा और योगेश को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.



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