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UP Gram Pradhan election Candidate Age: उत्तर प्रदेश में अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो नामांकन से पहले नियमों को जानना बहुत जरूरी है. उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? क्या चुनाव लड़ने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी है? नामांकन के समय कौन-कौन से दस्तावेज देने पड़ते हैं? किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य हो सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के बाद ही प्रधानी के चुनाव की तैयारी करना आपके लिए आसान होगा. तो जब अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने के आदेश योगी सरकार को दे दिए हैं तो इन सब बातों को भी जान लेते हैं, पता नहीं कब आपको काम लग जाए.
UP Panchayat Chunav: ग्राम प्रधान बनने की तैयारी कर रहे हैं? जानें 24 साल की उम्र में चुनाव लड़ने के नियम.
Gram Pradhan Age Limit: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर अक्सर युवाओं के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे भी प्रधान पद के लिए उम्मीदवारी ठोक सकते हैं? अगर आपकी उम्र भी 24 साल है और आप अपने गांव की कमान संभालने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं कि यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए और नामांकन (Nomination) के समय किन-किन जरूरी कागजातों की आवश्यकता होती है.
क्या 24 साल की उम्र में लड़ सकते हैं प्रधानी का चुनाव?
जी हां, बिल्कुल. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9A के मुताबिक, ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए. अगर आपकी उम्र 24 साल है तो आप नियमानुसार चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से योग्य (Eligible) हैं. जबकि वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होती है, जबकि चुनाव मैदान में उतरने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. अब अगर आपकी उम्र 24 साल की है तो यह पक्का ही नहीं है कि आप चुनाव लड़ने को पाएंगे ही पाएंगे. उम्मीदवार को कानून में दी गई दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं.
चुनाव लड़ने के लिए जरूरी कागजात (Required Documents For Pradhani Elections)
अगर आप 21 साल या उससे अधिक के हैं और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो नामांकन के समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं-
- मूल निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate): प्रत्याशी का उसी ग्राम पंचायत का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
- मतदाता सूची में नाम (Voter List Name): आपका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए.
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof): उम्र 21 साल या उससे अधिक साबित करने के लिए 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र.
- पहचान पत्र (Identity Proof): आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड.
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): यदि सीट SC, ST या OBC वर्ग के लिए आरक्षित (Reserved) है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
- नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (No Dues Certificate): संबंधित पंचायत का कोई भी कर या बकाया न होने का प्रमाण पत्र.
- शपथ पत्र (Affidavit): जिसमें संपत्ति का ब्योरा, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक इतिहास (यदि कोई हो) की जानकारी देनी होती है.
- जमानत राशि की रसीद: चुनाव आयोग द्वारा तय की गई नामांकन/जमानत फीस की रसीद.
- प्रस्तावक (Proposer): आपके नामांकन पत्र पर दस्तखत करने के लिए उसी ग्राम पंचायत का एक प्रस्तावक होना चाहिए, जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो.
- सरकारी पद न हो: प्रत्याशी किसी लाभ के पद (Government Job / Profit Office) पर नहीं होना चाहिए.
यदि आपके पास ये सभी कागजात तैयार हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में है. तो आप 24 साल की उम्र में आसानी से ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ सकते हैं.
प्रधान चुनाव की उम्मीदवार कहां से लें सही जानकारी?