मधुबनी के 7 प्रखंडों में होगा ड्रोन से छिड़काव, 50% सब्सिडी; 418 में से 209 ही देंगे किसान

मधुबनी के 7 प्रखंडों में होगा ड्रोन से छिड़काव, 50% सब्सिडी; 418 में से 209 ही देंगे किसान


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Madhubani Drone Scheme: ड्रोन योजना के तहत मधुबनी जिले को 11,235 एकड़ जमीन पर छिड़काव का लक्ष्य मिला है, लेकिन यह काम जिले के केवल 7 प्रखंडों में ही किया जाएगा. वैसे तो जिले में कुल 21 प्रखंड है, जिनमें से 14 ‘रेड जोन’ में और केवल 7 प्रखंड ‘येलो जोन’ क्षेत्र में आते है. जिन प्रखंडों में ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा. उनके नाम पंडौल, बिस्फी, रहिका, राजनगर, झंझारपुर, लखनौर और फुलपरास है.

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मधुबनी जिले के किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में सीधा लाभ पहुंचाने वाली कई योजनाएं आई है. कृषि विभाग की ओर से मधुबनी के केवल 7 प्रखंडों के किसानों को 50 प्रतिशत तक का लाभ दिया जाएगा. आइए जानते है कि इस योजना का लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया क्या है.

जिले के किसानों के लिए खुशखबरी यह है कि वे ‘ड्रोन योजना’ की मदद से सीधे अपने खेतों में छिड़काव कर सकते है और बेहतरीन फसल उगा सकते है, ड्रोन के जरिए कई तरह के छिड़काव किए जाते है, जिसमें खरपतवार नाशी, कीटनाशक, नैनो यूरिया और लिक्विड डीएपी (तरल डीएपी) शामिल है. सरकार इस योजना के तहत किसानों को 1 एकड़ से लेकर अधिकतम 15 एकड़ तक के खेतों में ड्रोन से छिड़काव करवाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान (सब्सिडी) देगी.

इसके लिए किसानों को अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी से डीबीटी (DBT) पोर्टल पर आवेदन करना होगा. इसके बाद सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) उनके वार्ड, पंचायत या प्रखंड में जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और फिर खेतों में छिड़काव किया जाएगा.

इन 7 प्रखंडों में होगा छिड़काव
ड्रोन योजना के तहत मधुबनी जिले को 11,235 एकड़ जमीन पर छिड़काव का लक्ष्य मिला है, लेकिन यह काम जिले के केवल 7 प्रखंडों में ही किया जाएगा. वैसे तो जिले में कुल 21 प्रखंड है, जिनमें से 14 ‘रेड जोन’ में और केवल 7 प्रखंड ‘येलो जोन’ क्षेत्र में आते है. जिन प्रखंडों में ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा. उनके नाम पंडौल, बिस्फी, रहिका, राजनगर, झंझारपुर, लखनौर और फुलपरास है.

लोकल 18 से बातचीत में प्लांट प्रोटेक्शन विभाग के रंजीत सिंह ने बताया कि कृषि विभाग के तय नियमों के अनुसार छिड़काव की दर 418 रुपये प्रति एकड़ है. जिसमें से किसानों को केवल 209 रुपये ही चुकाने होंगे. यदि किसान किसी प्रतिष्ठित दुकान से रासायनिक छिड़काव के लिए दवा खरीदते है, तो उन्हें ड्रोन छिड़काव योजना के अंतर्गत इसका बिल डीबीटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इसके बाद विभाग उन्हें 209 रुपये का भुगतान कर देगा, जबकि 50 प्रतिशत खर्च किसान को खुद उठाना होगा. रैयत (जमीन के मालिक) या गैर-रैयत (बटाईदार) किसान न्यूनतम 1 एकड़ और अधिकतम 15 एकड़ तक इस योजना का लाभ ले सकते है. मधुबनी के इन 7 प्रखंडों के किसान अक्टूबर 2026 से लेकर फरवरी 2027 तक इस योजना का लाभ उठा सकते है.



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