DPDP Act Children Data Rules India: बच्चों के डेटा पर सरकार का पहरा, माता-पिता की सहमति के बिना प्रोसेस नहीं होगा पर्सनल डेटा


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DPDP Act Children Data Rules India: सरकार ने DPDP Act के नियम स्पष्ट कर दिए हैं. इन नियमों के मुताबिक, बच्चों और दिव्यांगों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है. साथ ही MeitY ने ऑडिट का दायरा साफ करते हुए इसे ‘डेटा ऑडिट’ नाम दिया है.

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बच्चों के डेटा पर पहरा, माता-पिता की सहमति के बिना प्रोसेस नहीं होगा डेटाZoom

DPDP Act Children Data Rules: केंद्र सरकार ने बच्चों की डेटा प्राइवेसी से जुड़े नियम स्पष्ट कर दिए हैं

नई दिल्ली (DPDP Act for Children). केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 को लेकर नियम और भाषा स्पष्ट कर दिए हैं. हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. इस रिवीजन का मुख्य उद्देश्य कानून की भाषा में मौजूद अस्पष्टता को दूर करना और डेटा प्रोटेक्शन नियमों को पारदर्शी बनाना है. सरकार के इस कदम से बच्चों और युवाओं के डिजिटल डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा को मजबूत कानूनी कवच मिल गया है.

नए आदेश के तहत सरकार ने 2 अहम प्रावधान स्पष्ट किए हैं. पहला प्रावधान बच्चों और कानूनी अभिभावक वाले दिव्यांग व्यक्तियों के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग से जुड़ा है. इसके तहत माता-पिता या अभिभावक की वेरिफाएबल (सत्यापन योग्य) सहमति अनिवार्य की गई है. दूसरा बदलाव Significant Data Fiduciary के लिए ऑडिट प्रक्रिया से जुड़ा है. अब इसे स्पष्ट रूप से ‘डेटा ऑडिट’ कहा गया है. इस स्पष्टता से टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स और डेटा प्रोसेस करने वाली संस्थाओं के लिए नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा.

बच्चों और दिव्यांगों के डेटा पर सख्त नियम

केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के प्रावधान स्पष्ट कर दिए हैं.

  • किसी भी बच्चे या कानूनी अभिभावक के अधीन आने वाले दिव्यांग व्यक्ति का पर्सनल डेटा प्रोसेस करने से पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावक की वेरिफाएबल (सत्यापन योग्य) सहमति लेना अनिवार्य होगा.
  • पहले भाषा में कुछ तकनीकी अस्पष्टता थी. अब सरकार ने ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2026’ के जरिए इसे दूर कर दिया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील वर्गों के डेटा का दुरुपयोग न हो और हर स्तर पर पुख्ता सुरक्षा बनी रहे.

स्पष्ट किया गया ‘डेटा ऑडिट’ शब्द

इस नए आदेश के तहत Significant Data Fiduciary से जुड़े नियमों में भी बड़ा सुधार किया गया है. कानून की पुरानी भाषा में ‘ऑडिट’ शब्द के बार-बार इस्तेमाल से इसके दायरे को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही थी. अब इसे बिल्कुल साफ कर दिया गया है. अनुपालन दायित्वों के तहत होने वाले ऑडिट को स्पष्ट रूप से ‘डेटा ऑडिट’ या ‘डेटा संरक्षण ऑडिट’ कहा जाएगा. इस बदलाव से Regulatory Authorities और कंपनियों के बीच नियमों के पालन को लेकर किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी.



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