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Aadhaar Card : आधार में सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक या सामान्य सरनेम अपडेट के गजट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है. गजट नोटिफिकेशन कुछ विशेष मामलों में ही मांगा जाता है. कब इसके बिना आधार में आपका नाम अपडेट नहीं होगा, आइये जानते हैं.
आधार में नाम अपडेट आप आधार सेंटर जाकर करवा सकते हैं.
नई दिल्ली. अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है या शादी के बाद सरनेम बदलना है, और आधार सेंटर का ऑपरेटर आपको सीधे गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) बनवाने की सलाह दे रहा है, तो रुकिए. इस झंझट में एक बार मत पडिए और पहले नियमों को अच्छे से पढिए. नाम में हर बदलाव के लिए गजट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती. छोटी-मोटी गलतियां या सीमित चेंज तो केवल वैध सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही आप करा सकते हैं. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) के स्पष्ट दिशानिर्देश हैं कि केवल कुछ खास और बड़े बदलावों में ही गजट नोटिफिकेशन की जरूरत होगी.
यदि कोई व्यक्ति अपना नाम पूरी तरह ही बदल रहा हो. जैसे अनिल कुमार से बदलकर राजेश कुमार करना चाहे तो इसे कंप्लीट नेम चेंज माना जाता है. ऐसे मामलों में भारत सरकार या राज्य सरकार का गजट नोटिफिकेशन और पुराने नाम का फोटोयुक्त आईडी कार्ड अनिवार्य होता है.
शादी के बाद पहला नाम (First Name) बदलना
अगर शादी के बाद केवल सरनेम नहीं, बल्कि फर्स्ट नेम भी बदल दिया गया है तो आधार में नया नाम गजट नोटिफिकेशन के बाद ही बदला जाएगा. जैसे कोमल रानी से अराधना सिंह नाम रख लिया जाए.
मैरिज सर्टिफिकेट में नया नाम दर्ज न होना
शादी के बाद कोई महिला पति का सरनेम अपनाना चाहती हैं, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट में शादी से पहले वाला पुराना नाम ही लिखा है और नए नाम का कोई दूसरा सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तब ऑपरेटर अपनी मर्जी से सरनेम नहीं जोड़ सकता. ऐसी स्थिति में भी गजट नोटिफिकेशन पेश करना जरूरी हो जाता है.
दो बार के बाद पूरा नाम बदलना
आधार में नाम अपडेट करने के दो मौके पहले ही इस्तेमाल हो चुके हैं और अब अपवाद स्वरूप (Exception Handling) पूरा नाम बदलना है, तो रीजनल ऑफिस के स्तर पर गजट की मांग की जाती है.
इन मामलों में गजट की जरूरत नहीं
हर नाम सुधार को गजट की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता. बहुत से मामलों में सिर्फ मान्य प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (POI) से ही नाम अपडेट हो जाएगा. टाइपिंग मिस्टेक या स्पेलिंग की गलती, अंग्रेजी में नाम बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेशन के कारण नाम गलत प्रिंट हो गया या छोटा मॉडिफिकेशन या इनिशियल ठीक करना हो तो केवल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देकर आधार में नाम अपडेट कराया जा सकता है.