Agri: बेलर, मल्चर, रोटोकल्टीवेटर पर बंपर छूट, किसान भाई ऐसे करें आवेदन
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Agri: मध्य प्रदेश के सागर सहित बुंदेलखंड में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक का अनुदान मिल रहा है. इसमें थ्रेसर, मल्चर, बेलर, स्लेशर जैसे कई यंत्र शामिल हैं, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है.
Agri: सागर सहित बुंदेलखंड में लगभग रवि सीजन की शुरुआत हो गई है. ऐसे में खेती करने वाली किसान अगर किसी तरह के नए कृषि यंत्र खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं या इसकी तैयारी पूरी है तो यह खबर ऐसे ही किसानों के लिए है जो उनके लिए फायदा दिला सकती है. बता दें, बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश में कृषि से जुड़े यंत्रों पर खरीदी करने वाले किसानों को 50% तक का अनुदान मिल सकता है और इन कृषि यंत्रों में थ्रेसर, मल्चर, बेलर, स्लेशर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हे रेक, स्ट्रॉ रेक और रोटोकल्टीवेटर शामिल है. सागर में अभियांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री ए पी कुजूर बताते हैं कि जो भी किसान भाई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेना चाहते हैं. उनके लिए अभियांत्रिकी विभाग की पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसके लिए कुछ रह गई है.
मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा किसानों के लिए यह उपकरण दिलाई जा रही है इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर तक सुनिश्चित की गई है जो भी किसान भाई आवेदन करेंगे 7 अक्टूबर को लॉटरी सिस्टम से उनके चयन प्रक्रिया होगी जिन किसानों का नाम लॉटरी के तहत चुना जाएगा उनके लिए इन कृषि यंत्रों पर कागजी प्रक्रिया के बाद सब्सिडी दी जाएगी.
एग्री स्टेक के लिए क्या जरूरी
जो किसान भाई कृषि यंत्र खरीदने के लिए आवेदन करना चाहते हैं. उनके लिए सबसे पहले तो एग्री स्टेक के तहत फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. इसके साथ में आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, भूमि का बी-1 खसरा की प्रति और आपके द्वारा यंत्र खरीदने के लिए जो कोटेशन बनवाया गया है उसकी कॉपी भी होनी चाहिए, जो किसान भाई एससी-एसटी वर्ग से आते हैं. उनके लिए जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है. कृषि अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है. उसमें मुख्यता इस तरह के कृषि यंत्र शामिल है जो फसल अवशेष प्रबंधन में कारगर हैं.