शी जिनपिंग के अमेरिका पहुंचने से पहले ट्रंप का बड़ा झटका, चीन पर 100% टैरिफ वाले बिल पर किया साइन

शी जिनपिंग के अमेरिका पहुंचने से पहले ट्रंप का बड़ा झटका, चीन पर 100% टैरिफ वाले बिल पर किया साइन


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जिनपिंग के दौरे से पहले ट्रंप का वार, चीन पर 100% टैरिफ वाले बिल पर साइन किया

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Donald Trump News: शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए. कानून में रूसी तेल और गैस के बड़े खरीदार देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार है. भारत और चीन संभावित दायरे में हैं. हालांकि, कानून के प्रावधान 30 दिनों के भीतर प्रभावी होंगे और आगे कार्रवाई राष्ट्रपति के फैसले पर निर्भर करेगी.

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डोनाल्ड ट्रंप ने 100 परसेंट टैरिफ का बिल साइन किया.

China-US News: शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दबाव बढ़ाने वाले बड़े कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. शुक्रवार, 18 सितंबर को ट्रंप ने ‘लिंड्से ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ को कानून बना दिया. यह कानून रूस पर प्रतिबंध और दबाव बढ़ाता है और उन देशों पर भी 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता खोलता है जो बड़े पैमाने पर रूसी तेल-गैस खरीदते हैं. भारत और चीन इसके सबसे ज्यादा खतरे में हैं. हालांकि यह जानना जरूरी है कि इस कानून के बनते ही ऐसा नहीं है कि सीधे टैरिफ लग गया. यह उसी तरह है कि किसी व्यक्ति के पास बंदूक है, उसे फायर करना है या नहीं यह उस पर निर्भर करता है.

शी जिनपिंग के अमेरिका पहुंचने से पहले ट्रंप का बड़ा दांव

ट्रंप ने कांग्रेस की ओर से पास किए गए इस बिल पर तब हस्ताक्षर किए हैं जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 सितंबर को अमेरिका में ट्रंप से मिलने वाले हैं. दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार, टैरिफ, ताइवान, ईरान युद्ध और अमेरिका-चीन के बीच चल रही व्यापारिक सहमति जैसे मुद्दे प्रमुख रहने की उम्मीद है. लेकिन उससे पहले ही ट्रंप की ओर से इस बिल पर साइन करना सीधे तौर पर चीन पर दबाव बढ़ाने वाला है. नया रूस प्रतिबंध कानून चीन के लिए भी सीधा आर्थिक दबाव पैदा करने की क्षमता रखता है, क्योंकि चीन रूस के तेल का बड़ा खरीदार है. भारत भी रूसी तेल का बड़ा आयातक है. कानून ट्रंप को ऐसे देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है.

क्या आज से ही लग गया अमेरिका का 100% टैरिफ?

नहीं. यही इस कानून की सबसे अहम बात है. ट्रंप के साइन करते ही भारत या चीन पर 100% टैरिफ अपने आप लागू नहीं हो गया है. कानून ट्रंप को ऐसा टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए आगे प्रशासनिक प्रक्रिया और राष्ट्रपति के फैसले की जरूरत है. अभी तक की जानकारी के मुताबिक कानून के जुड़े प्रावधान हस्ताक्षर के 30 दिन के अंदर प्रभावी होने हैं. इसके बाद भी टैरिफ किस देश पर, कितनी दर से और कब लगाया जाएगा, इसका अधिकार ट्रंप के पास है. यानी फिलहाल इसे ऐसे समझिए कि टैरिफ का हथियार कानून में आ गया है, लेकिन भारत या चीन पर 100% टैरिफ का ट्रिगर अभी नहीं दबा है. साथ ही यह ट्रंप की तरफ से दबाव बनाने की नीति का हिस्सा है.



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