ट्विशा शर्मा केस: जेल में ही मनेगी गिरिबाला सिंह की दिवाली, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

ट्विशा शर्मा केस: जेल में ही मनेगी गिरिबाला सिंह की दिवाली, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका


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भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में पूर्व जिला जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी हाईकोर्ट जबलपुर ने खारिज कर दी है. जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने 23 पेज के विस्तृत आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने जमानत न देने के कई कारण बताए हैं. इस रिपोर्ट में जानिए…

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गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से मिला झटका.

Jabalpur News: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में आरोपी सास और पूर्व जज गिरीबाला सिंह को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. ऐसे में गिरिबाला सिंह की दिवाली अब जेल में ही मनेगी. जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की सिंगल बेंच ने 23 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया है.

CBI जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले की आगे की कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(9) के तहत CBI द्वारा की जा रही है. जांच अधिकारी अभी मृतक ट्विशा शर्मा के iPhone और घर के सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. कोर्ट ने माना कि महत्वपूर्ण फोरेंसिक और डिजिटल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट आए बिना जांच को पूरा नहीं माना जा सकता.

जज ने फैसले में कहा, मामले के कुल तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री, मृतक की मृत्यु से ठीक पहले की परिस्थितियों, सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि जांच जारी है, यह अदालत इस चरण में आवेदक को जमानत देने के पक्ष में नहीं है.

गिरिबाला सिंह के संपर्को की भी हो जांच
इसके अलावा 23 पेज के आदेश में जज अजय कुमार निरंकारी ने ये भी कहा कि केस डायरी में कुछ ऐसी जानकारी भी है, जिससे पता चलता है कि घटना के बाद आवेदक (गिरिबाला सिंह) ने कथित तौर पर ऊंचे पदों पर बैठे कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क (कॉल) किया था. आगे की जांच के दौरान इन संपर्कों और उनसे जुड़ी परिस्थितियों की भी जांच की जानी चाहिए.

26 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 26 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद जारी लिखित आदेश में पूर्व जज की जमानत अर्जी को नामंजूर करने का निर्णय सुनाया गया.

2 जून से जेल में बंद हैं गिरिबाला
पूर्व जज गिरिबाला सिंह 2 जून 2026 से लगातार जेल में बंद हैं. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब उनकी दिवाली जेल में ही मनेगी.



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