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General Knowledge : एयरपोर्ट पर आम यात्रियों को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसे कुछ विशिष्ट लोगों को BCAS के नियमों के तहत प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक से छूट मिलती है. जानिए भारत में किन VIPs को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से छूट हासिल है और इसके पीछे क्या नियम हैं.
General Knowledge : तीनों आर्मी चीफ को भी सिक्योरिटी चेक से छूट मिलती है.
General Knowledge : एयरपोर्ट पर आम यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने से पहले कड़ी सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना पड़ता है. लगेज स्कैनिंग के साथ यात्रियों को भी मेटल डिटेक्टर और फ्रिस्किंग से गुजरना पड़ता है. लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरते नजर नहीं आते हैं. उनके ऐसे कई वीडियो हैं. ऐसे वीडियो देखकर दिमाग में दो सवाल आते हैं. पहला यह कि सचिन तेंदुलकर की चेकिंग क्यों नहीं होती और दूसरा ये कि भारत में किन-किन VIPs की एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं होती.
भारत रत्न पाने वालों को विशेष छूट
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक से छूट दी गई है. प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक यानी विमान में सवार होने से पहले होने वाली सुरक्षा जांच. BCAS के नियमों में भारत रत्न से सम्मानित शख्सियतों को इस सूची में शामिल किया गया है. सचिन तेंदुलकर को साल 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी थे. इसलिए उन्हें मेटल डिटेक्टर स्कैनर से नहीं गुजरना होता और न ही उनकी हाथ से चेकिंग होती है. हालांकि उनके लगेज की स्कैनिंग आम यात्रियों की तरह ही होती है.
सिर्फ सचिन के लिए ही नहीं है नियम
प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक से छूट सिर्फ सचिन तेंदुलकर या अन्य भारत रत्न पाने वाले लोगों के लिए ही नहीं है. BCAS के नियमों में कई संवैधानिक पदों और विशिष्ट कैटेगरी के लोगों को ऐसी छूट दी गई है. इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कुछ वरिष्ठ न्यायिक पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य निर्धारिक कैटेगरीज शामिल हैं. यह लिस्ट इस प्रकार है-
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- पूर्व राष्ट्रपति
- पूर्व उपराष्ट्रपति
- लोकसभा अध्यक्ष
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
- केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री
- राज्यों के राज्यपाल
- राज्यों के मुख्यमंत्री
- केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
- केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
- राज्यों के उपमुख्यमंत्री
- केंद्र शासित प्रदेशों के उपमुख्यमंत्री
- हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
- तीनों सेनाओं के पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले प्रमुख
- लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता
- राज्यसभा के उपसभापति
- लोकसभा के उपाध्यक्ष
- केंद्र सरकार के राज्य मंत्री
- भारत के अटॉर्नी जनरल
- भारत के कैबिनेट सचिव
- विदेशों के राजदूत, Chargé d’Affaires और हाई कमिश्नरों और उनके जीवनसाथी
- समान स्तर के विदेशी विशिष्ट अतिथि
- दलाई लामा
- एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों
- पूर्व प्रधानमंत्री
- राष्ट्रपति के जीवनसाथी- राष्ट्रपति के साथ यात्रा न करने पर भी