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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त किया गया है. योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंसा के जरिए व्यवस्था बदलने की गतिविधियों में शामिल रहने और गंभीर अपराधों में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है. नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी की राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उसे नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा. सिर्फ एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से भी अभ्यर्थी स्वतः अयोग्य नहीं होगा.
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