21 बम धमाके, 56 मौतें… सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद तनवीर की फांसी पर लगाई रोक
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Ahmedabad Serial Blasts Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में दोषी मोहम्मद तनवीर की मौत की सजा पर रोक लगा दी है. तनवीर इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य है और उसने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी थी. 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर 21 बम धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हुई और 200 से अधिक घायल हुए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में दोषी मोहम्मद तनवीर की मौत की सजा पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराए गए इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य मोहम्मद तनवीर की मौत की सजा पर रोक लगा दी है. इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे.
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने तनवीर की याचिका पर सुनवाई करने की सहमति जताई. तनवीर ने गुजरात हाईकोर्ट के सात जुलाई के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी थी.
2008 में 70 मिनट के भीतर हुए थे 21 धमाके
अहमदाबाद के अलग-अलग इलाकों में 26 जुलाई 2008 को महज 70 मिनट के भीतर 21 बम धमाके हुए थे. इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखते हुए बड़ी संख्या में लोगों की मौत, साजिश के व्यापक स्तर और बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने के इरादे को प्रमुख कारण बताया था.
सुप्रीम कोर्ट ने नौ अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा कि मोहम्मद तनवीर को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक जारी रहेगी. अदालत ने निचली अदालत और गुजरात हाईकोर्ट से मामले से जुड़े मूल रिकॉर्ड भी मंगाए हैं.
गुजरात सरकार ने मांगी रिपोर्ट
शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को आठ सप्ताह के भीतर तनवीर से संबंधित परिवीक्षा अधिकारियों की सभी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. संबंधित जेल अधीक्षक को भी इसी अवधि में रिपोर्ट सौंपनी होगी. इसमें जेल में तनवीर द्वारा किए गए काम, उसके आचरण और व्यवहार की जानकारी देनी होगी. मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद होगी.