पहले बैच के अग्निवीरों को कहां मिलेगी नौकरी? केंद्र से राज्यों तक जानें आरक्षण के नियम

पहले बैच के अग्निवीरों को कहां मिलेगी नौकरी? केंद्र से राज्यों तक जानें आरक्षण के नियम


Govt Jobs Reservation Agniveer : अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुआ अग्निवीरों का पहला बैच नवंबर 2026 में सेवा मुक्त होगा. नागरिक जीवन में वापस लौटकर इनके सामने पहली चुनौती नौकरी या रोजगार की है. अग्निवीरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई ऐलान किए हैं. जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था मुख्य है. यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में वरीयता और आरक्षण देने का ऐलान किया है.

हालांकि सभी राज्यों के नियम एक जैसे नहीं हैं. साथ केंद्र सरकार के नियम भी अलग हैं. आइए जानते हैं प्रमुख राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण और रोजगार से जुड़ी स्कीमों के बारे में.

यूपी पुलिस भर्ती में 20% रिजर्वेशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस कांस्टेबल, प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC), घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद युवाओं को राज्य की सुरक्षा सेवाओं में रोजगार का अवसर देना है. भर्ती के समय संबंधित नियमों और विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन करना होगा.

हरियाणा में पुलिस और अन्य नौकरियां

हरियाणा सरकार ने राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है. राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों में एक प्रतिशत और निर्धारित ग्रुप-सी पदों में पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. पुलिस और कुछ अन्य वर्दीधारी पदों के लिए अलग प्रावधान भी किए गए हैं. अगस्त 2026 में सरकार ने विभागों से रिक्तियों का ब्योरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू की.

बिहार और राजस्थान में क्या है स्थिति?

बिहार और राजस्थान में पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्यव्यापी आरक्षण का कोई स्पष्ट, पुष्ट प्रतिशत उपलब्ध जानकारी में स्थापित नहीं होता. इन राज्यों में पुलिस, वन विभाग, जेल और अन्य सरकारी सेवाओं की भर्ती के दौरान संबंधित अधिसूचनाओं पर नजर रखना जरूरी है. केवल राजनीतिक घोषणा या प्रस्ताव के आधार पर आरक्षण को लागू मानना उचित नहीं होगा.

पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों को पुलिस विभाग, दमकल (अग्निशमन) एवं आपातकालीन सेवाएं, वन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की नौकरियों में 20% आरक्षण देने का ऐलान किया है. इसके अलावा राज्य सरकार ने आपातका

पश्चिम बंगाल में भी 20% रिजर्वेशन

लीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती के लिए एक नया आपदा मोचन बल ‘अर्जुन वाहिनी’ भी बनाने का ऐलान किया है.

मध्य प्रदेश में वर्दीधारी पदों पर आरक्षण

मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पांच विभागों की वर्दीधारी सरकारी नौकरियों में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया गया है. 29 सितंबर 2026 को राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी. सामान्य प्रशासन विभाग ने 12 अक्टूबर को संबंधित विभागों को निर्देश भी जारी किए हैं. इसमें पुलिस कांस्टेबल, सशस्त्र कांस्टेबल, जेल प्रहरी, वनरक्षक, आबकारी कांस्टेबल के पद शामिल हैं.

केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण 

केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए रोजगार के प्रमुख अवसर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), असम राइफल्स और रेलवे में इंतजाम किए हैं. 21 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल जीडी/राइफलमैन भर्ती में 50% आरक्षण की जानकारी दी थी.

रेलवे लेवल-1 पद पर भर्ती में 10% और लेवल-2 कैटेगरी के पदों पर 5% रिजर्वेशन मिलेगा. वहीं रेलवे सुरक्षा बल (RPF) कांस्टेबल पद पर 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा निर्धारित आयु में तीन साल की छूट भी मिलेगी. पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पांच साल की छूट दी जाएगी. इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय की 21 जुलाई 2026 की घोषणा के अनुसार, संबंधित CAPF/असम राइफल्स कांस्टेबल जीडी/राइफलमैन भर्ती में शारीरिक मानक परीक्षा (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और लिखित परीक्षा से छूट का प्रावधान है.



Source link