वोटर लिस्ट विवाद में कूदे ओवैसी, सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए SIR पर सवाल
Last Updated:
Supreme Court SIR News: वोटर लिस्ट के SIR को लेकर देश में सियासी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के 10 बड़े नेताओं के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस प्रक्रिया के खिलाफ शीर्ष अदालत में मोर्चा खोल दिया है.
असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के वर्तमान तौर-तरीकों को चुनौती देते हुए 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर पहले से लंबित अन्य याचिकाओं के साथ ओवैसी की याचिका पर भी सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के 10 प्रमुख नेताओं ने भी एसआईआर तथा उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की हैं.
ओवैसी की ओर से पेश वकील निजामुद्दीन पाशा ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ से अनुरोध किया कि उनकी याचिका को उन याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए जिन पर 15 अक्टूबर को सुनवाई होनी है. पाशा ने याचिका का उल्लेख करते हुए पीठ को बताया कि यह मामला एसआईआर की प्रक्रिया लागू करने के तौर-तरीकों से संबंधित है.
इस अनुरोध पर प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने संकेत दिया कि वह इस मामले और इसी तरह की अन्य याचिकाओं के संदर्भ में विचार करेगी. पाशा ने दलील दी कि सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध करने संबंधी अनुरोध में संबंधित मामलों की पहचान कर ली गई है. ओवैसी की यह याचिका एसआईआर प्रक्रिया और पुनरीक्षण के कारण मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाने को चुनौती देते हुए लगातार दायर की जा रही याचिकाओं के बीच आई है.