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Sweets Expiry Date Rule : पहले के जमाने में लोग घर पर ही मिठाई, खोया और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को तैयार कर लेते थे. मगर, अब हर कोई बाहर की चीजों पर निर्भर हो गया है. ऐसे में मिलावटखोर गोरखधंधा करने लगे हैं. मगर, अब सख्ती करते हुए मिठाइयों को लेकर नए नियम बनाए गए हैं.
मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखनी होगी. (सांकेतिक तस्वीर)
लखनऊ : त्योहारों के मौसम आते ही मिलावटखोर अलर्ट हो जाते हैं. मिठाई से लेकर हर खाद्य चीज में मिलावट करने लग जाते हैं. ऐसे में अब खाद्य विभाग ने सख्त कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तारीख लिखना अनिवार्य होगा. खास बात यह है कि यह नियम सिर्फ पैक्ड मिठाइयों पर नहीं, बल्कि दुकानों में बिक्री के लिए रखी गई खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा. यानी अब मिठाई खरीदते समय ग्राहक उसकी ताजगी और उपयोग की अवधि की जानकारी ले सकेंगे.
त्योहारों में मिठाई खरीदने से पहले बरतें सावधानी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता से जुड़ी स्पष्ट जानकारी देना है. अलग-अलग जिलों में जांच के दौरान सामने आया कि कई दुकानों पर मिठाई बनने की तारीख और उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही थी. ऐसे में नई व्यवस्था के जरिए मिठाई की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.
खुली मिठाई पर भी अंतिम तारीख
अब दुकानदारों को बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों की उपयोग अवधि भी स्पष्ट रूप से बतानी होगी. इसका मतलब है कि ग्राहक केवल पैकेट बंद मिठाई ही नहीं, बल्कि खुली मिठाई खरीदते समय भी उसकी उपयोग की अंतिम तारीख जान सकेंगे. नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मिठाई कितने दिन तक इस्तेमाल करने योग्य रहेगी, यह उसकी प्रकृति, सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की स्थिति पर निर्भर करेगा. खाद्य कारोबारियों को इन्हीं बातों के आधार पर उसकी उपयोग अवधि तय करनी होगी. अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है. इसलिए हर मिठाई पर एक जैसी समय-सीमा लागू नहीं होगी.
‘यूज बाय डेट’ के साथ दुकानदारों की जिम्मेदारी भी तय
नई व्यवस्था में मिठाई पर लिखी उपयोग की अंतिम तारीख सिर्फ ग्राहकों को जानकारी देने तक सीमित नहीं होगी. खाद्य कारोबारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित अवधि के दौरान मिठाई जरूरी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप रहे. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन तय की गई है, तो कारोबारी को इन पांच दिनों के दौरान उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी.
ग्राहकों को मिलेगा मिठाई की ताजगी का हिसाब
खाद्य सुरक्षा विभाग की इस पहल से ग्राहकों को मिठाई खरीदने से पहले उसकी उपयोग अवधि समझने में मदद मिलेगी. खासकर दिवाली और दूसरे त्योहारों पर जब मिठाइयों की खरीदारी बढ़ जाती है, तब यह जानकारी अधिक उपयोगी साबित हो सकती है. अब ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय ‘यूज बाय डेट’ देखकर फैसला करना चाहिए, ताकि वे उसकी ताजगी और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर सकें.