यूपी शादी अनुदान योजना: बेटियों के विवाह के लिए मिलेंगे 20,000 रुपये, 90 दिन पहले ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

यूपी शादी अनुदान योजना: बेटियों के विवाह के लिए मिलेंगे 20,000 रुपये, 90 दिन पहले ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन


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UP Shadi Anudan Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के हाथ पीले करने में आर्थिक संबल प्रदान कर रही है. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित शादी अनुदान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एकमुश्त 20000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है ताकि बिचौलियों के बिना सीधे पात्रों तक लाभ पहुंचे.

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UP Shadi Anudan Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शादी अनुदान दिया जा रहा है. शादी अनुदान की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा एकमुश्त राशि शादी के लिए दी जाएगी. आवेदक को किन-किन नियमों और शर्तों का पालन करना होगा, किस तरह से यह शादी अनुदान की राशि प्राप्त की जा सकती है, आवेदक को आवेदन करने से पहले कौन-कौन से दस्तावेज़ एकत्रित करने हैं और किस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शादी के लिए आवेदन किया जा सकता है, आइए जानते हैं.

विवाह से 90 दिन पूर्व करना होगा ऑनलाइन आवेदन
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु ₹20000 की एकमुश्त धनराशि शादी अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है.

पात्रता और आवश्यक शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक और आवेदक की वार्षिक आय ₹1 लाख तक होनी चाहिए. विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व तक shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. नवंबर एवं दिसंबर माह में विवाह वाले पात्र लाभार्थी अभी ऑनलाइन आवेदन कर दें, ताकि आवेदन प्रक्रिया समय से पूर्ण कर विवाह से पूर्व अनुदान की धनराशि प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जा सके.

ज़रूरी दस्तावेज़ और संपर्क विवरण
आवेदन के लिए आवेदक एवं पुत्री का आधार कार्ड, विवाह का कार्ड, आवेदक के नाम की बैंक पासबुक, आय प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक हैं. उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित विकास खण्ड कार्यालय के सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित उप-जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के दूरभाष 0565-2970417 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है.



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