उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में शाम 6 बजे के बाद नोएंट्री, हाईवे पर सुबह तक रहेगी सभी वाहनों पर रोक

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में शाम 6 बजे के बाद नोएंट्री, हाईवे पर सुबह तक रहेगी सभी वाहनों पर रोक


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CG News: छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी अभ्यारण्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-130C पर रात में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है. हाईकोर्ट के निर्देश पर इंदागांव और तौरेंगा बैरियर पर शाम से सुबह 6 बजे तक रोक लागू है. वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है.

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गरियाबंद: उदंती-सीतानदी अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-130C पर अब रात के समय सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अभ्यारण्य प्रशासन ने रात में इंदागांव और तौरेंगा बैरियर पर वाहनों को रोकने का फैसला लागू कर दिया है. इस नियम के तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इस मार्ग से किसी भी वाहन को गुजरने नहीं दिया जाएगा.

बसों और निजी वाहनों की छूट खत्म
प्रशासन के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछले करीब एक साल से रात में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था. पहले यात्री बसों और निजी वाहनों को रात में आवाजाही की छूट मिली हुई थी. अब इस छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. चारपहिया वाहनों, यात्री बसों और निजी गाड़ियों सहित सभी तरह के साधनों पर रात में पाबंदी लगा दी गई है.

रायपुर-देवभोग मार्ग प्रभावित, नाके पर लगीं कतारें
रात में आवाजाही बंद होने का सीधा असर रायपुर से देवभोग जाने-आने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है. शाम 6 बजे के बाद इस मार्ग पर चलने वाली यात्री बसें और दैनिक राहगीर प्रभावित हो रहे हैं. प्रतिबंध लागू होते ही तोरेंगा नाके के पास वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों में हड़कंप मच गया. रात में सफर करने वाले वाहनों को अब वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ेगा.

वन्यजीवों की सुरक्षा और कैमरों से निगरानी
उदंती-सीतानदी अभ्यारण्य प्रबंधन के अनुसार, वन्यजीवों के स्वछंद विचरण और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर यह कदम उठाया गया है. नियम तोड़ने या किसी विवाद की स्थिति पर नजर रखने के लिए इंदागांव और तौरेंगा दोनों बैरियरों पर कैमरों से निगरानी बढ़ा दी गई है. इन बैरियरों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है.

केवल आपात स्थिति में छूट
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आम यातायात पूरी तरह बंद रहेगा. हालांकि, केवल मेडिकल इमरजेंसी या जीवन-मरण से जुड़ी अत्यंत आवश्यक आपात स्थितियों में ही वाहनों को जाने की विशेष अनुमति दी जाएगी.



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