गर्भवती महिलाओं को श्रम विभाग से मिलेंगे 16000 रुपये, जानें सरकार की इस योजना के बारे में

गर्भवती महिलाओं को श्रम विभाग से मिलेंगे 16000 रुपये, जानें सरकार की इस योजना के बारे में


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Shivpuri News: शिवपुरी के सहायक श्रम पदाधिकारी योगेश सिंघल ने लोकल 18 से कहा कि पात्र हितग्राही इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आप अपने नजदीकी पंचायत सचिव से संपर्क कर योजना की प्रक्रिया और आवेदन के संबंध में जानकारी ले सकते हैं.

शिवपुरी. अगर आप पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं या किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी हैं, तो गर्भावस्था के दौरान सरकार की प्रसूति सहायता योजना का लाभ ले सकती हैं. मध्य प्रदेश श्रम विभाग की ओर से पात्र हितग्राहियों को प्रसूति सहायता के तौर पर एकमुश्त 16 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के तहत संचालित होती है.

शिवपुरी के सहायक श्रम पदाधिकारी योगेश सिंघल ने लोकल 18 से बातचीत में कहा कि पात्र हितग्राही इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा अपने नजदीकी पंचायत सचिव से संपर्क कर भी योजना की प्रक्रिया और आवेदन के संबंध में जानकारी ली जा सकती है.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिला या पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी को दिया जाता है. इसके लिए निर्माण श्रमिक का वैध पंजीयन होना जरूरी है. योजना का लाभ अधिकतम तीन बच्चों तक सीमित है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रसूति के 60 दिन बाद तक आवेदन की समय-सीमा दी गई है.

आवेदन के लिए क्या-क्या दस्तावेज जरूरी?
उन्होंने आगे बताया कि आवेदन के लिए संबल कार्ड/निर्माण श्रमिक पंजीयन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और परिवार आईडी जैसे दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है. बैंक खाता आधार से लिंक होना भी जरूरी है. प्रसूति या जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ मांगा जा सकता है.

ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन
योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा संस्थान के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. योजना के तहत पात्र हितग्राही को एकमुश्त 16 हजार रुपये की सहायता दी जाती है.



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